पुत्रवधू की हत्या मामले में उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Jan 2020 7:59 AM
बांका : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की अदालत में पुत्रवधू की हत्या के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए सोमवार को आरोपित ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही कोर्ट ने उनके ऊपर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित […]
बांका : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की अदालत में पुत्रवधू की हत्या के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए सोमवार को आरोपित ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही कोर्ट ने उनके ऊपर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त पांच माह की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने यह सजा धनकुंड थाना क्षेत्र के सिझत गांव निवासी योगींदर मांझी को सुनाई है.
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