औरंगाबाद में कोर्ट के गैर-जमानती वारंट पर दो फरार आरोपित गिरफ्तार, खुदवां थाना पुलिस की कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपित | Prabhat Khabar Network
औरंगाबाद पुलिस ने गैर-जमानती वारंटों का तामील करते हुए दो फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई खुदवां थाना क्षेत्र से की गई है. पुलिस न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दे रही है.
Aurangabad News: न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में औरंगाबाद पुलिस ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के निष्पादन के दौरान दो अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है. दोनों गिरफ्तारियां खुदवां थाना क्षेत्र से की गईं. गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
एडीजे-5 कोर्ट के वारंट पर हुई पहली गिरफ्तारी
पुलिस ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5), सिविल कोर्ट औरंगाबाद में लंबित एसटीआर संख्या 271/13 एवं टीआर संख्या 22/26 के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर भदुआ गांव निवासी रविन्द्र सिंह उर्फ लोहा सिंह को गिरफ्तार किया गया. आरोपित लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था.
दाउदनगर एसडीजेएम कोर्ट के आदेश पर दूसरी गिरफ्तारी
दूसरी कार्रवाई में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम), दाउदनगर न्यायालय में लंबित जीआर संख्या 160/23 एवं टीआर संख्या 2954/24 के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट के आलोक में खुदवां निवासी गोदान रवानी के पुत्र रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
वारंटियों की गिरफ्तारी को दी जा रही प्राथमिकता
खुदवां थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है. फरार वारंटियों की लगातार तलाश की जा रही है और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन हर हाल में कराया जाएगा और फरार आरोपितों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
इसे भी पढ़ें: बंटी यादव मर्डर केस: पीड़ित परिवार से मिले खेसारी लाल यादव, बोले- पुलिस असली तस्करों को नहीं पकड़ पाती
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










