हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Mar 2024 9:47 PM
murder accused
औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय द्वारा बारुण थाना कांड संख्या 115/23 की सुनवाई करते हुए नरारी कला थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव निवासी राहुल कुमार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं धारा 323 के तहत एक साल व एक हजार जुर्माना तथा धारा 324 के तहत तीन साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि इस मामले के आरोपित दिनेश कुमार, लूटन कुमार, अनिरूद्ध कुमार और संतन कुमार को रिहा कर दिया गया है. बसडीहा गांव निवासी दुर्गा कुमार ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना 10 मार्च 2023 की है.
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