पत्नी की गला दबाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Updated at : 08 Aug 2024 9:30 PM (IST)
विज्ञापन
पत्नी की गला दबाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है

विज्ञापन

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने सिमरा थाना कांड संख्या 47/19, एसटीआर 62/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए सिमरा चोरहा निवासी काराधीन एकमात्र अभियुक्त अरविंद प्रजापति को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. वहीं भादंवि की धारा 201 के तहत पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सिमरा के पुलिस अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह ने 23 नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि सूचना मिली थी कि शिवपुर के पश्चिमी नहर पर एक अज्ञात महिला का शव धान के खेत में पड़ा है. वरीय अधिकारियों को सूचना देकर सत्यापन के लिए घटना स्थल पहुंचा तो स्थानीय सरपंच और लोगों ने पहचान की कि यह शव अरविंद प्रजापति की पत्नी पूजा देवी का है. अरविंद ने दो शादी की थी. न्यायालय ने छह अगस्त को अभियुक्त को पहली पत्नी की गला दबाकर मारने और अन्यत्र जगह शव छिपाने का दोषी ठहराया था. अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन