पत्नी की गला दबाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Aug 2024 9:30 PM
साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है
औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने सिमरा थाना कांड संख्या 47/19, एसटीआर 62/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए सिमरा चोरहा निवासी काराधीन एकमात्र अभियुक्त अरविंद प्रजापति को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. वहीं भादंवि की धारा 201 के तहत पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सिमरा के पुलिस अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह ने 23 नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि सूचना मिली थी कि शिवपुर के पश्चिमी नहर पर एक अज्ञात महिला का शव धान के खेत में पड़ा है. वरीय अधिकारियों को सूचना देकर सत्यापन के लिए घटना स्थल पहुंचा तो स्थानीय सरपंच और लोगों ने पहचान की कि यह शव अरविंद प्रजापति की पत्नी पूजा देवी का है. अरविंद ने दो शादी की थी. न्यायालय ने छह अगस्त को अभियुक्त को पहली पत्नी की गला दबाकर मारने और अन्यत्र जगह शव छिपाने का दोषी ठहराया था. अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद है.
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