औरंगाबाद : टी कॉर्नर और होटल में काम कर रहे थे बच्चे, श्रम विभाग ने तीन बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

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मुक्त कराये गये बाल श्रमिक | Prabhat Khabar Network

श्रम विभाग ने औरंगाबाद में बाल श्रम के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. टी कॉर्नर और होटल से तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है, जिन्हें तत्काल सहायता भी दी गई. अब बाल श्रम कराने वाले नियोजकों पर FIR दर्ज होगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Aurangabad Child Labour Raid : श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के निर्देश पर शनिवार को औरंगाबाद जिले में बाल श्रम के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया. श्रम विभाग की धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया.

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टी कॉर्नर और होटल से रेस्क्यू

अभियान के दौरान औरंगाबाद शहर के धर्मशाला रोड स्थित न्यू कंपनी टी कॉर्नर से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. वहीं, मदनपुर में जीटी रोड स्थित एक खाना होटल से एक अन्य बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया.

मुक्त कराए गए तीनों बच्चों को तत्काल सहायता के तौर पर तीन-तीन हजार रुपये दिए गए. इसके बाद सभी बच्चों को आवश्यक प्रक्रिया के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

दोषी नियोजकों पर होगी कड़ी कार्रवाई

श्रम विभाग ने मामले में संबंधित नियोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग की ओर से बताया गया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत बाल श्रमिकों से काम कराने वाले दोषी नियोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. दोष सिद्ध होने पर छह माह से दो वर्ष तक की सजा और 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

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बाल कल्याण कोष में जमा होगी राशि

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दोषी नियोजक से 20 हजार रुपये जिला बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा कराने की कार्रवाई भी की जाएगी.

अभियान दल में शामिल रहे अधिकारी

जांच अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजीव कुमार, रणविजय कुमार, राकेश कुमार, विजेंद्र कुमार सिंह और रोहित कुमार के साथ एनजीओ दिव्या ज्योति तथा संबंधित थानों की पुलिस टीम मौजूद रही. विभाग ने बाल श्रम के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है.

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