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स्वास्थ्यकर्मियों के प्रोमोशन व स्थानांतरण पर लगी रोक

स्वास्थ्य िवभाग के िनदेशक प्रमुख ने िदया आदेश औरंगाबाद नगर : स्वास्थ्य विभाग ने बडे पैमाने पर एएनएम, ड्रेसर को सिविल सर्जन द्वारा किये गये स्थानांतरण एवं दिये गये प्रोमोशन प्रक्रिया को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख प्रशासन डा. आजाद हिंद प्रसाद ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है. निदेशक प्रमुख […]

स्वास्थ्य िवभाग के िनदेशक प्रमुख ने िदया आदेश
औरंगाबाद नगर : स्वास्थ्य विभाग ने बडे पैमाने पर एएनएम, ड्रेसर को सिविल सर्जन द्वारा किये गये स्थानांतरण एवं दिये गये प्रोमोशन प्रक्रिया को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख प्रशासन डा. आजाद हिंद प्रसाद ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है. निदेशक प्रमुख ने इससे संबंधित आदेश सिविल सर्जन को भेजा है.
जिसमें कहा है कि आपके स्तर से बडे पैमाने पर एएनएम, ड्रेसर को स्थानांतरित किया गया था. साथ ही साथ कई कर्मियों को प्रोमोशन दिया गया था. जिसके बाद बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी विश्वनाथ सिंह एवं जिला मंत्री वशिष्ठ प्रसाद सिंह ने इससे संबंधित आवेदन विभाग के प्रधान सचिव को दिया था. आवेदन में यह भी जिक्र किया गया था कि इस पर डीएम द्वारा एक जांच समिति का भी गठन किया गया है. साथ ही डीएम ने स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. बावजूद, आपके द्वारा स्थानांतरित कर्मियों को विरमित कर दिया गया है.
इससे जहां एक ओर स्थानांतरित कर्मियों को वेतन की समस्या उत्पन्न हुई है, वही सरकारी कार्य भी प्रभावित हुआ है. इसे ध्यान में रखते हुये सिविल सर्जन के आदेश को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है. निदेशक ने सिविल सर्जन को यह भी निर्देश दिया है कि स्थानांतरित कर्मी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहेंगे और वही से उनका वेतन का भुगतान किया जायेगा. स्थानांतरण में नियमों की अनदेखी व रिश्वत लिये जाने कीि शिकायत पर डीएम कंवल तनुज ने एक जांच टीम का गठन किया था, जो टीम दो दिन पूर्व सीएस कार्यालय की जांच भी की है. अब देखना यह होगा कि इसमें कौन सी कार्रवाई की जाती है और कौन दोषी होते हैं.

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