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मतदाता सूची में नाम गड़बड़, तो करा लें सुधार

Updated at : 03 Sep 2019 8:55 AM (IST)
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मतदाता सूची में नाम गड़बड़, तो करा लें सुधार

औरंगाबाद : अब वोटरों को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. न तो नाम में न ही लिंग और न गांव व फोटो में त्रुटि होगी. एक सितंबर से निर्वाचक सत्यापन काम शुरू हो गया है. इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य भी होगा. एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरा […]

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औरंगाबाद : अब वोटरों को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. न तो नाम में न ही लिंग और न गांव व फोटो में त्रुटि होगी. एक सितंबर से निर्वाचक सत्यापन काम शुरू हो गया है. इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य भी होगा.

एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले हर व्यक्ति को वोटर बनाने का कार्य भी किया जायेगा, जो पूरी तरह फोटोयुक्त होगा. यह जानकारी डीएम राहुल रंजन महिवाल ने दी है. डीएम ने कहा कि दिव्यांग वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर अपनी त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं. इसे लेकर निर्वाचकों को जागरूक करने का भी काम किया जायेगा.
मतदाता वोटर हेल्प लाइन, मोबाइल एप, एनवीएसपी पोर्टल व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या बीएलओ या ईआरओ से फार्म छह, सात, आठ व आठ (क) प्राप्त कर प्रविष्टि में हुई गलती का सुधार करवा सकते हैं. एक से 30 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे. डीएम ने कहा कि 15 अक्तूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा, जबकि अगले वर्ष एक से 15 जनवरी के बीच अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा.
प्रशिक्षण के माध्यम से अब तक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों व प्रत्येक प्रखंड से दो-दो मास्टर ट्रेनर की निर्वाचक सत्यापन व ब्लो नेट की जानकारी देने के अलावा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त मतदान स्तरीय अभिकर्ताओं को बैठक कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया जा चुका है.
निर्वाचक सत्यापन कार्य : एक से 30 सितंबर तक
बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन : एक से 30 सितंबर तक
मतदान केंद्रों का युक्तीकरण व भवनों का सत्यापन : छह से 15 सितंबर तक
मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन : 15 अक्तूबर
दावा-आपत्ति की तिथि : 15 अक्तूबर से 30 नवंबर तक
दावा-आपत्ति का निराकरण : 15 दिसंबर से पूर्व
विशेष अभियान : दो, तीन, नौ व 10 नवंबर
वोटर लिस्ट की जांच व अनुमति : 25 दिसंबर
डाटा बेस अद्यतन व पूरक प्रकाशन : 31 दिसंबर से पूर्व
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन : एक से 15 जनवरी 2020 के बीच
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