मुन्ना सिंह हत्याकांड : जिला पार्षद के पति को आजीवन कारावास

Updated at : 05 Jul 2019 7:34 AM (IST)
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मुन्ना सिंह हत्याकांड : जिला पार्षद के पति को आजीवन कारावास

औरंगाबाद नगर : जिले के चर्चित मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले का फैसला गुरुवार को सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक राज की अदालत ने सुनाया. हत्याकांड के मुख्य आरोपित कुटुंबा प्रखंड की जिला पर्षद दधपा निवासी सुमन कुमारी के पति सुजीत मेहता को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास […]

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औरंगाबाद नगर : जिले के चर्चित मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले का फैसला गुरुवार को सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक राज की अदालत ने सुनाया. हत्याकांड के मुख्य आरोपित कुटुंबा प्रखंड की जिला पर्षद दधपा निवासी सुमन कुमारी के पति सुजीत मेहता को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अर्थ दंड के रूप में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्ति कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पूरा मामला यह है कि 23 जनवरी 2014 को अंबा थाना क्षेत्र के हड़िया गांव निवासी संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मार कर कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मृतक के भाई चंदेश्वर सिंह के बयान पर अंबा थाना कांड संख्या 8/14 दर्ज की गयी थी. इसमें सुजीत मेहता को मुख्य आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे घटना के तुरंत बाद ही रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लिया था.
तब से वह अब तक जेल में ही वह बंद है. पुलिस ने मामले को स्पीडी ट्रायल में भेजा था. यही कारण है कि पांच वर्ष तक न्यायालय में चली सुनवाई के बाद जिला पर्षद के पति को 24 जून को दोषी पाया गया था. इसके बाद चार जुलाई को सजा सुनायी गयी. घटना के बाद मृतक के परिवार को सुरक्षा भी जिला पुलिस द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी.
फैसला आने के बाद मुन्ना सिंह के बेटा आकाश कुमार ने कहा कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी. लेकिन, आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया, इससे दिल को ठंडक मिली है. अब उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. जिस वक्त मुन्ना सिंह की हत्या हुई थी, उस वक्त राजनीति से ताल्लुक रखने वालों से लेकर राजनेता यहां तक कि राज्यपाल ने भी मृतक के परिजन को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था. आज उसी का परिणाम हुआ कि इस हत्या कांड का फैसला आया.
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