छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है
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ट्रेन में सेल्फी लेने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा
छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है औरंगाबाद नगर : ट्रेन के अंदर या रेल लाइन के किनारे सेल्फी ली तो छह माह के लिए जेल जाना पड़ सकता है. सेल्फी के चक्कर में ट्रेन से गिरने या कटने की बढ़ती घटनाओं पर विराम लगाने के लिए रेलवे […]
औरंगाबाद नगर : ट्रेन के अंदर या रेल लाइन के किनारे सेल्फी ली तो छह माह के लिए जेल जाना पड़ सकता है. सेल्फी के चक्कर में ट्रेन से गिरने या कटने की बढ़ती घटनाओं पर विराम लगाने के लिए रेलवे ने नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत पुलिस और चेकिंग स्टॉफ को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. कुछ माह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहा था. इसी दौरान ट्रेन आ गयी और युवक की कट कर मौत हो गयी थी. इस मामले को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने गंभीरता से लिया. सेल्फी की वजह से ट्रेन में या पटरियों पर कितनी मौतें हो चुकी हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार करायी गयी.
इसमें यह बात सामने आयी कि रेल प्रशासन ने जागरूक करने के बाद भी चलती ट्रेन के अंदर, कोच के दरवाजे पर खड़े होकर, प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर या आती हुई ट्रेन के आगे सेल्फी लेने में लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं. पिछले माह तक सेल्फी लेने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था, लिहाजा आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं कर पाते थे. अब रेलवे ने जुर्माना वसूलने के साथ-साथ जेल भेजने का प्रावधान किया है.रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पी श्रीनिवास की ओर से जारी पत्र में ट्रेन में सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की जानकारी दी गयी है.
छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई कार्रवाई करेंगे. इधर रेल डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि इसके लिए आरपीएफ व जीआरपी पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
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