एक माह के अंदर बैंक लोन चुकता नहीं किया तो राइस मिल नीलाम कर दिया जायेगा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Aug 2018 5:34 AM
कुटुंबा : एक माह के अंदर बैंक लोन चुकता नहीं किया तो राइस मिल नीलाम कर दिया जायेगा. इस आशय का इश्तेहार पीएनबी के अधिकारियों ने चिपकाया. वे बुधवार को कुटुंबा के माली रोड स्थित जय माता दी पूजा एग्रो को जब्त कर रहे थे. मंडल कार्यालय के चीफ मैनेजर जनार्दन कुमार ने बताया कि […]
कुटुंबा : एक माह के अंदर बैंक लोन चुकता नहीं किया तो राइस मिल नीलाम कर दिया जायेगा. इस आशय का इश्तेहार पीएनबी के अधिकारियों ने चिपकाया. वे बुधवार को कुटुंबा के माली रोड स्थित जय माता दी पूजा एग्रो को जब्त कर रहे थे. मंडल कार्यालय के चीफ मैनेजर जनार्दन कुमार ने बताया कि उक्त मिल के प्रोपराईटर नंदकुमार सिंह को पीएनबी द्वारा 24 अप्रैल 2015 को प्लांट मशीनरी सिफ्ट करने के लिए 60 लाख रूपये टर्म लोन और धान क्रय करने के लिए 30 लाख रुपये सीसी लोन दिया गया था. इनके द्वारा बैंक से लोन लिये गये रुपये का ब्याज भी अभी तक नहीं जमा किया गया है.
साथ ही बैंक के सिस्टम का अनुपालन करने में कोताही बरतते रहे हैं. ऐसी स्थिति में बैंक से कई बार नोटिस देकर चेतावनी दी गयी. इसके बाद भी प्रोपराईटर ने किसी प्रकार की पहल नहीं की. फिलहाल लोन इंट्रेस्ट और पेनाल्टी बढ़ कर एक करोड़ पांच लाख रुपये हो गया है. चीफ मैनेजर ने बताया कि बार-बार नोटिस देकर हिदायत के बाद भी प्रोपराईटर बातें अनसुनी करते रहे. मामले को लेकर सरफेसी एक्ट के तहत मिल को सील कर जब्त कर लिया गया है. यह कार्रवाई सीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में की गयी. अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित समय तक लोन वापस नहीं करने पर विभाग के इंजीनियर से उक्त मिल का वैल्यू लगवाया जायेगा. इसके बाद उसे नीलाम कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि उक्त मिल को बगैर बैंक की अनुमति के क्रय-विक्रय करना कानूनन अपराध है. मौके पर मंडल कार्यालय गया के सिनियर मैनेजर प्रह्लाद कुमार, पीएनबी कुटुंबा के ब्रांच मैनेजर वीएन कपूर, पुलिस पदाधिकारी रंगनाथ राय, बैंक अधिवक्ता अंजनी कुमार, रिकवरी डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर अशोक कुमार सिंह, लक्ष्मी नारायण पांडेय समेत भारी संख्या में पुलिस बल शामिल थे.
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