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दहेज प्रताड़ना में ढाई साल की सजा

अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए ढाई वर्ष का कारावास व पांच हजार का अर्थदंड सुनाया है. जानकारी के अनुसार, बुंदेल निवासी सुरेंद्र चौधरी ने अभियोग वाद संख्या 884/07 दाखिल कर आरोप लगाया था कि कैथालोदीपुर निवासी वीरेंद्र चौधरी के साथ उसने […]

अरवल : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी माधवेंद्र सिंह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए ढाई वर्ष का कारावास व पांच हजार का अर्थदंड सुनाया है. जानकारी के अनुसार, बुंदेल निवासी सुरेंद्र चौधरी ने अभियोग वाद संख्या 884/07 दाखिल कर आरोप लगाया था कि कैथालोदीपुर निवासी वीरेंद्र चौधरी के साथ उसने अपनी बहन सुमित्रा देवी की शादी की थे,

जिससे एक बच्ची का जन्म हुआ. इसके बाद अभियुक्त वीरेंद्र चौधरी, दुखन चौधरी, जीतू चौधरी, चितरंजन चौधरी, गुलबिया देवी, प्रेमी देवी, सुनीता देवी व रीता द्वारा पांच हजार रुपये के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. बाद में मारपीट कर कपड़ा, जेवर आदि छीन कर उसे घर से निकाल दिया गया. न्यायालय ने सुनवाई के बाद सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 498ए के अंतर्गत दोषी पाकर सजा सुनायी.

अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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