आरा: गांजा रखने के मामले में दो दोषियों को 12-12 साल की सजा, 1.20 लाख रुपये जुर्माना
AI से बनाई गई तस्वीर
आरा कोर्ट ने 30 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
Arrah News : घर में 30 किलो गांजा रखने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह की अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने गजराजगंज ओपी क्षेत्र के मसाढ़ गांव निवासी रंजन सिंह और गणेशी कुमार सिंह पर 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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घर की तलाशी में मिला था 30 किलो गांजा
लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2023 की रात गुप्त सूचना के आधार पर गजराजगंज ओपी के तत्कालीन प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार और तत्कालीन अंचलाधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में मसाढ़ गांव निवासी गणेशी कुमार सिंह के घर छापेमारी की गयी थी. तलाशी के दौरान पुलिस ने घर से 30 किलो गांजा बरामद किया था.
मौके से दोनों आरोपित हुए थे गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गणेशी कुमार सिंह और रंजन सिंह को मौके से गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
पांच गवाहों की हुई गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को गांजा रखने के मामले में दोषी करार दिया.
दोनों को 12-12 साल का कठोर कारावास
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत रंजन सिंह और गणेशी कुमार सिंह को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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