26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को सात वर्षों की सजा

25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया

आरा. आपसी विवाद को लेकर हत्या के प्रयास के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह ने मंगलवार को आरोपित सागर पासवान को सात वर्षों के सश्रम कैद व कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 9 नवंबर, 2019 को नगर थाना अंतर्गत गांगी तीन मुहानी नाश्ता की दुकान के पास धोबहां थाना अन्तर्गत कड़ारी गांव निवासी संदीप केसरी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना को लेकर संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोली मारकर हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए नगर थानांतर्गत गौसगंज गांव निवासी आरोपित सागर पासवान को उक्त सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें