हत्या के प्रयास मामले में तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष की सजा

19 मार्च, 2022 को कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत बभनगांवा गांव में होली के दिन मुखिया अमरावती को अंधाधुंध गोली मारकर किया गया था जख्मी
आरा. आपसी दुश्मनी को लेकर हत्या का प्रयास करने के एक मामले में तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने गुरुवार को तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व सियाराम सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि 19 मार्च, 2022 को कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत बभनगांवा गांव में होली के दिन मुखिया अमरावती को अंधाधुंध गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी एवं सूचक अंकू कुमार व अंशु कुमार को लाठी-खंती से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.
घटना को लेकर उसी गांव के मेघनाथ यादव समेत अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण चुनाव को लेकर आपसी दुश्मनी बताया गया था. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए आरोपित मेघनाथ यादव, धनजी यादव व तेजनारायण यादव को 10 -10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




