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बगैर मतदाता पर्ची के भी वोट करेंगे मतदाता, 13 अन्य विकल्प

मतदान दिवस के लिए डीएम ने किया निर्देश जारी

आरा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा मतदान दिवस 01 जून को मतदान करनेवाले वोटरों की सुविधा के लिए विशेष निर्देश जारी किये हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाता को मतदान करने के लिए मतदाता पर्ची आवश्यक नहीं है. मतदाता पर्ची मतदाता सूची में मतदाता के नाम, क्रमांक एवं घर की सूची के आलोक में कम समय में खोजने के लिए मददगार है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. यदि किसी मतदाता को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची प्रदान नहीं की गयी है, तो भी मतदाता इपिक कार्ड के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र की मदद से कर सकता है. किसी मतदान कर्मी, पुलिस कर्मी एवं किसी पदाधिकारी द्वारा मतदाता पर्ची को आवश्यक बताया जाता है एवं बिना मतदाता पर्ची के मताधिकार के प्रयोग से रोका जाता है, तो तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जा सकती है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा सभी मतदान कर्मियों, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी दंडाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं. यदि यह पाया जाता है कि मतदाता पर्ची के अभाव में किसी को मतदान करने से रोका जाता है ,तो संबंधित कर्मी, पदाधिकारी को चिह्नित कर सुसंगत कार्रवाई की जायेगी. कई गांवों में किया गया फ्लैग मार्च : सहार. लोकसभा चुनाव को भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर चौरी थानाध्यक्ष विवेक कुमार के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों के द्वारा थाना क्षेत्र के कई गांवों में फ्लैग मार्च किया गया. फ्लैग मार्च की शुरुआत चौरी से की गयी, जो धनछुहां, कनपहरी, दुलमचक होते हुए चौरी में समाप्त हुआ. फ्लैग मार्च के दौरान थानाध्यक्ष विवेक कुमार सहित दर्जनों अर्धसैनिक बल शामिल थे. इस दौरान थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने और अपराधी गतिविधि पर नकेल कसने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया.

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