सर्व क्षमा योजना : बकाया वाहन टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड में मिलेगी छूट
Updated at : 09 Nov 2024 7:59 PM (IST)
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सात फरवरी तक उठा सकते हैं योजना का लाभ
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टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिक 07 फरवरी 2024 तक उठा सकते हैं योजना का लाभ
फोटो-19- जिला परिवहन कार्यालय. प्रतिनिधि, अररियाजिले के वाहन संचालकों के लिए एक अच्छी खबर है. परिवहन विभाग वाहनों के बकाया कर के एकमुश्त भुगतान पर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दे रहा है. बकाया करों के एक एकमुश्त भुगतान पर उन्हें अर्थदंड में भारी छूट दी जा रही है. गौरतलब है कि विभिन्न वजहों से कई वाहन मालिक समय पर विभागीय कर का भुगतान करने में असक्षम होते हैं. निर्धारित समय के बाद बकाया कर चुकाने में वाहन मालिकों को भुगतान में हुई देरी के कारण अर्थदंड के रूप में बड़ी राशि विभाग को अदा करनी पड़ती है. अर्थदंड के साथ बकाया कर के भुगतान से वाहन मालिक असमर्थ होते हैं. लिहाजा उन पर बकाया कर का बोझ काफी बढ़ जाता है. इस कारण उन्हें विभागीय कार्रवाई झेलनी पड़ती है. ऐसे वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सर्व क्षमा योजना संचालित किया जा रहा है. इसका लाभ उठा कर वाहन मालिक बकाया वाहन कर के बोझ से मुक्त हो सकते हैं.07 फरवरी तक उठा सकते हैं योजना का लाभ
राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्व क्षमा योजना कई मायनों में टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है. ऐसे वाहन मालिकों के हितों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार की गयी है. ताकि टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की जा सके. साथ ही विभागीय स्तर से उनके खिलाफ होने वाली किसी कार्रवाई से भी बचा जा सके. बकाया वाहन कर के एकमुश्त भुगतान पर वाहन मालिकों को दोहरा लाभ यह होगा कि वैसे वाहन मालिक जिनके खिलाफ जिला परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में नीलाम पत्र दायर किया गया है. बकाया कर के एकमुश्त भुगतान पर यह नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा. इतना ही नहीं नीलाम पर पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी. इस विशेष पहल का लाभ वाहन मालिक आगामी 07 फरवरी तक उठा सकते हैं.डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है योजना
योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर- टेलर के मालिक, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित वाहन, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित व अनिबंधित परिवहन व गैर परिवहन वाहन के मालिक, ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं. सर्व क्षमा योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर टेलर के संचालक द्वारा एक मुश्त 30 हजार रुपये जमा कराने पर उस वाहन पर देय सभी प्रकार के कर व अर्थदंड से मुक्त कर दिया जायेगा. इसके अलावा अन्य प्रकार के परिवहन व गैर परिवहन वाहन स्वामी जिन्होंने कई वर्षों से अपने वाहनों का पथ कर, हरित कर सहित अन्य प्रकार का कर जमा नहीं कराया है. वैसे वाहन स्वामी, वाहन पर लगने वाले अर्थदंड का एक मुश्त 30 प्रतिशत राशि जमा कर अर्थ दंड से मुक्त हो सकते हैं. साथ ही उनके विरुद्ध यदि किसी प्रकार का नीलाम पत्र वाद दायर है. तो उक्त वाद को परिवहन विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा.वाहन मालिकों को किया जा रहा जागरूक
जिला परिवहन विभाग इस योजना का लाभ अधिक से अधिक जिलावासियों तक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि वाहन मालिकों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है. योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर वाहन मालिकों के हितों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना लागू की गयी है. इसके तहत डिफॉल्टर वाहनों के लिए बकाया रोड टैक्स एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड संबंधी छूट का प्रावधान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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