हत्या मामले में अभियुक्त को उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन

10 हजार का लगाया जुर्माना

विज्ञापन

अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने गुरुवार को रुपये पैसे को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते चाकू से गला रेतकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के सिसौना गांव के 30 वर्षीय मो रवि आलम उर्फ रउफ आलम पिता मो मोइन आलम को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त को कारावास की सजा के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने बताया कि यह आदेश एसटी 394/23 में सुनायी गयी है. बताया जाता है कि 18 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे दिन में अभियुक्त लड्डू को अपने साथ उसके घर से बाइक पर बैठा कर ले गया. दोपहर के उसी दिन पैसे के विवाद को लेकर लड्डू के पेट में चाकू मारकर व गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. घटना को लेकर मृतक लड्डू के बड़े भाई मो आजाद आलम ने आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया. इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त रवि आलम को गिरफ्तार किया. अभियुक्त विगत 20 मार्च 2023 से ही न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा अररिया में बंद है. कोर्ट में आइओ ने आरोप पत्र 10 जून 2023 को समर्पित किया. इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध 23 जून 2023 को संज्ञान लेकर 16 सितंबर 2023 को आरोप गठन किया. जहां आरोपित ने चार्जफ्रेम के दौरान अपने आप को निर्दोष बताया. इधर 01 नवंबर 2023 से कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य की करवाई प्रारंभ की गयी. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने अभियुक्त को दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने फांसी की सजा देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन