राजस्व क्षति. सरकारी कार्यालय व िशक्षण संस्थानों पर नहीं होती कार्रवाई
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20 करोड़ होल्डिंग टैक्स बकाया
राजस्व क्षति. सरकारी कार्यालय व िशक्षण संस्थानों पर नहीं होती कार्रवाई अररिया : नगर परिषद क्षेत्र के प्राइवेट होल्डिंगधारक परिवारों से जिस प्रकार से नप प्रशासन राजस्व वसूली में सख्ती बरत रहा है. वहीं सरकारी भवनों व शिक्षण संस्थानों से बकाये होल्डिंग कर की वसूली में नप प्रशासन विफल साबित हो रहा है. हालांकि डीएम […]
अररिया : नगर परिषद क्षेत्र के प्राइवेट होल्डिंगधारक परिवारों से जिस प्रकार से नप प्रशासन राजस्व वसूली में सख्ती बरत रहा है. वहीं सरकारी भवनों व शिक्षण संस्थानों से बकाये होल्डिंग कर की वसूली में नप प्रशासन विफल साबित हो रहा है. हालांकि डीएम के गोपनीय प्रशाखा से पत्रांक 1702 दिनांक 10 अगस्त जारी कर नगर पंचायत व नगर परिषद को नगरपालिका अधिनियम 2007 का हवाला देते हुए सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों से होल्डिंग टैक्स वसूली करने का निर्देश दिया गया था.
लेकिन निर्देश के बाद भी नप प्रशासन को सरकारी भवनों व शिक्षण संस्थानों से होल्डिंग कर के रूप में कोई खास राजस्व का संग्रह नहीं किया जा सका है. जानकारी के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थान जहां आवंटन का अभाव दिखाकर नप को आवंटन आने के पश्चात राशि देने की बात कह रहा है. वहीं प्राइवेट शिक्षक संस्थानों में दो को छोड़कर अब तक अन्य से होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हो पाया है. जबकि नगर परिषद द्वारा अगस्त व सितंबर 2016 के बीच ही जिले के 80 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को नोटिस देकर होल्डिंग टैक्स की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था.
शिक्षण संस्थान होल्डिंग कर के भुगतान में नहीं ले रहे हैं रुचि
कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होल्डिंग टैक्स की राशि के वसूली को लेकर नप द्वारा बकाये होल्डिंग कर के भुगतान के लिए लगभग 80 सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को दोबारा नोटिस भेजा जा चुका है. लेकिन इनमें से अररिया पब्लिक स्कूल द्वारा बकाये होल्डिंग टैक्स के रूप में एक लाख 20 हजार जबकि स्कोटिश पब्लिक स्कूल द्वारा लगभग 80 हजार रुपये नप कार्यालय में जमा कराये गये हैं. जबकि अभी भी 20 करोड़ रुपये से अधिक के होल्डिंग टैक्स का बकाया होने का मामला सामने आ रहा है.
जानकारी के अनुसार अररिया महाविद्यालय के पास वर्ष 1973 से अब तक पांच करोड़ 99 लाख 28 हजार 848 रुपये, अररिया हाइस्कूल के पास वर्ष 1970 से अब तक 97 लाख 78 हजार 750 रुपये, वार्ड संख्या छह स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय के पास वर्ष 1970-71 से अब तक तीन लाख 94 हजार 195 रुपये, जवाहर नवोदय विद्यालय के पास वर्ष 2005 से अब तक 17 लाख 47 हजार 996 रुपये इसके अलावा अन्य सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के पास भी लाखों का होल्डिंग टैक्स बकाया है. तुर्रा तो यह है कि नप कार्यालयों से इन शिक्षण संस्थानों को बकाये होल्डिंग कर के भुगतान के लिए दो बार नोटिस भेजी जा चुकी है. साथ ही टैक्स कलेक्टर को भी राशि की वसूली करने को लेकर नप कार्यालय से सख्त निर्देश जारी किया गया है.
प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के संबंधित बोर्ड के पास नप करायेगा शिकायत दर्ज
सरकारी शिक्षण संस्थानों के संबंध में शिक्षा विभाग को भेजा जायेगा पत्र-ईओ
लगभग 80 शिक्षण संस्थानों के पास 20 करोड़ रुपये से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. सभी को दो बार नोटिस भी जारी किया गया है. लेकिन बकाये राशि का भुगतान शिक्षण संस्थानों द्वारा नहीं किया जा रहा है. अब इनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. सरकारी शिक्षण संस्थानों से बकाया कर की वसूली के लिए शिक्षा विभाग को नोटिस भेजा जायेगा.
भवेश कुमार, कार्यपालक पदािधकारी, नप
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