अररिया : शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव ने दुष्कर्म की घटना प्रमाणित होने पर रानीगंज बढ़ौवा निवासी कुंदन यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. इसके अतिरिक्त बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश स्पेशल केस नंबर 18/15 व एसटी 83/15 में पारित किया गया है.
पोस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉ श्याम लाल यादव ने घटना के संबंध में जानकारी दी कि यह घटना 30 सितंबर 2014 को दिन के ग्यारह बजे घटी थी. घटना तिथि को आरोपी कुंदन यादव ने सत्संग मंदिर में झाड़ू देने के बहाने से गांव की ही 15 वर्षीया नाबालिग को बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता ने रानीगंज थाना में कांड संख्या 243/14 दर्ज कराया था. न्यायालय में गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री यादव आरोपी कुंदन यादव को दोषी पाया.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में दुष्कर्म को ले दस वर्ष व पोस्को एक्ट के तहत दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. दोनों सजा एक साथ चलेगा. इसके अलावा जुर्माने की राशि बीस हजार रुपये नहीं देने पर एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश हुआ है. अभियुक्त की ओर से वरीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण यादव ने न्यायालय से कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.