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नक्शा पास कराने को लगेगा टैक्स
निर्णय . श्रम संसाधन विभाग का फरमान जारी, प्रधान सचिव ने भेजा पत्र श्रम संसाधन विभाग ने 2014 में नगर परिषद को पत्र लिखा था, जिसमें सेस वसूली को कहा गया था, पर नप दो वर्षों से सेस वसूल नहीं कर रही थी. विभाग ने पुन: 2016 में पत्र भेजा था, जिसे इओ ने पुन: […]
निर्णय . श्रम संसाधन विभाग का फरमान जारी, प्रधान सचिव ने भेजा पत्र
श्रम संसाधन विभाग ने 2014 में नगर परिषद को पत्र लिखा था, जिसमें सेस वसूली को कहा गया था, पर नप दो वर्षों से सेस वसूल नहीं कर रही थी. विभाग ने पुन: 2016 में पत्र भेजा था, जिसे इओ ने पुन: पत्र भेज कर सेस वसूली को लेकर स्मारित किया है.
अररिया : नगर परिषद क्षेत्र में दस लाख या एक हजार वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल का मकान बनाना अब आसान नहीं होगा. इसके लिए पहले उसे सेस कर देकर नक्शा पास कराना होगा.
तत्पश्चात प्राक्कलित राशि का एक प्रतिशत सेस कर के रूप में भुगतान करना होगा. नगर परिषद वसूले गये इस राशि को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड के खाते में जमा करेगा. बगैर इस कर के भुगतान के कोई भी शहर वासी नप क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा. इसके अलावा शहर वासियों को विकास शुल्क भी देना होगा.
इसकी जद में वैसे लोग भी आयेंगे जिन्होंने वर्ष 2014 में ही नक्शा पास कराया था मगर सेस कर जमा नहीं किये थे. 2014 से अब तक सेस के भुगतान के लिए नगर परिषद मकान मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी की मानें तो इस कर के बकाया राशि के भुगतान के लिए नगर विकास विभाग का काफी दबाव है.
नहीं ली जा रही थी सेस कर
नगर परिषद द्वारा जानकारी के अभाव में 2014 से इस प्रकार का उप कर नहीं लिया जा रहा था. गत दिनों सफाई कर्मियों की हुई हड़ताल को भी इससे जोड़ कर देखा जा रहा है. लेकिन इस सेस की राशि के जमा करने को लेकर अभी ताजातरीन आदेश नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा नगर परिषद अररिया को भेजा गया है. श्रम संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा दोबारा स्मार पत्र बीसीडब्लू-134/2015 श्र.स.-101 दिनांक 26 फरवरी 16 को भेजा गया. इस पत्र के प्राप्त होने के साथ ही नगर विकास विभाग हरकत में आया. विभाग के प्रधान सचिव ने अपने ज्ञापांक 1396 दिनांक 29 फरवरी के द्वारा सेस की राशि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास जमा कराने का निर्देश दिया गया है.
क्या है विभाग का आदेश
कुल राशि का एक प्रतिशत लगेगा सेस
श्रम संसाधन विभाग बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्कालीन निदेशक के पत्र संख्या बीसीडब्लूसी-24/2008 श्रस-445 दिनांक 26 नवंबर 2014 के अनुसार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपक्रम अधिनियम 1996 के धारा (3) के अंतर्गत निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ सरकार व गैर सरकारी निर्माण पर व्यय किये जाने वाले कुल राशि का एक प्रतिशत सेस के रूप में संग्रह किया जाना है. इस राशि का खर्च मजदूरों के कल्याण के लिए किया जाता है. दिये गये पत्र में कहा गया है कि रिहायशी मकान के निर्माण के लिए 10 लाख से अधिक लागत के मकान के लिए एक प्रतिशत की दर से उप कर वसूल किया जाना है.
इस आदेश का प्रभाव नप के क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी प्रकार के भवन, सड़क, पुल-पुलिया, नाला, जल प्रबंधन इत्यादि रिहायशी मकान जिसका नक्शा नगर निगम द्वारा पारित किया जाता है, उन सभी पर एक प्रतिशत का सेस बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा करना होगा. सेस की राशि को बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए दिये गये आवेदन के साथ नगर परिषद को समर्पित करना होगा.
मकान मालिकों को दी जायेगी नोटिस
कंस्ट्रक्शन एरिया के प्राक्कलित राशि का एक प्रतिशत सेस के रूप में वसूल किया जाना है. इसके अनुसार नौ हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित किया गया है. सेस की वसूली के लिए मकान मालिकों को नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है.
भवेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अररिया
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