निर्देश . 50 शिक्षण संस्थानों को जारी किया नोटिस, सात दिन का दिया समय
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नप से लेना होगा लाइसेंस
निर्देश . 50 शिक्षण संस्थानों को जारी किया नोटिस, सात दिन का दिया समय शहर में िकसी भी शिक्षण संस्थानों को बगैर ट्रेड लाइसेंस के विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं िमलेगी. शहर में वर्षों से चल रहे किसी शिक्षण संस्थानों के पास नहीं है ट्रेड लाइसेंस, इसलिए इन संस्थानों को नगर परिषद ने नोटिस जारी […]
शहर में िकसी भी शिक्षण संस्थानों को बगैर ट्रेड लाइसेंस के विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं िमलेगी. शहर में वर्षों से चल रहे किसी शिक्षण संस्थानों के पास नहीं है ट्रेड लाइसेंस, इसलिए इन संस्थानों को नगर परिषद ने नोटिस जारी की है .
अरिरया : नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थान चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. बिना ट्रेड लाइसेंस लिये कार्यरत शिक्षण संस्थान को नगर परिषद के द्वारा ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए 19 जुलाई को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस जारी कर कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने शहर के 50 शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा.
इसलिए उनके विरुद्ध नगर परिषद कार्रवाई करे इससे पहले संबंधित शिक्षण संस्थान ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर सभी आवश्यक प्रावधानों को पूरा कर विद्यालय संचालक ट्रेड लाइसेंस ले लें.
क्या है नियम
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के अंतर्गत व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही शहरी क्षेत्र के व्यवसायी अपने व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं. इसके लिए शुल्क का निर्धारण भी व्यवसाय के भौगोलिक व आर्थिक आमदनी के आधार पर तय किये जाते हैं. जानकारी अनुसार ट्रेड लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क दिनांक 23 अगस्त 2014 के नप बोर्ड में पारित प्रस्ताव संख्या 17 के अनुसार लिया जा रहा है. किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे व्यवसायी अगर भाड़े के दुकान में व्यवसाय चला रहा है तो उन्हें मकान मालिक से कराये गये एग्रीमेंट व होल्डिंग रशीद की प्रतिलिपि देनी होगी. अगर दुकानदार का अपना जमीन है तो उन्हें भी होल्डिंग रशीद की प्रतिलिपि देनी होगी. निजी शिक्षण संस्थानों को भी व्यावासयिक श्रेणी में रखा गया है.
शिक्षण संस्थानों से चार करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की उम्मीद
एक तरफ जहां होल्डिंग रसी लिये बगैर जानकारी अनुसार शहर में 80 शिक्षण संस्थान संचालित हैं. उसके बाद प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर ट्रेड लाइसेंस लेने का दबाव नगर परिषद के द्वारा डाला जा चुका है. हालांकि इस कार्रवाई के बाद शिक्षण संस्थानों के संचालकों के होश उड़ गये हैं. जानकारी अनुसार शहरी क्षेत्र में कार्यरत 80 शिक्षण संस्थानों के पास होल्डिंग रशीद तक नहीं है. उसके बाद 50 प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को होल्डिंग कर के अलावा अब ट्रेड लाइसेंस लेने की मजबूरी भी आन पड़ी है. ज्यादातर शिक्षण संस्थानों के द्वारा अगर होल्डिंग कर जमा नहीं किया गया है
तो फिर उनके संचालित विद्यालय के बनाये गये भवनों का नक्शा भी नगर परिषद से स्वीकृत नहीं हुआ होगा. ऐसे हाल में वर्षों से चल रहे इन विद्यालयों से चार करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने की उम्मीद कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार के द्वारा जताया जा रहा है.
ट्रेड लाइसेंस के लिए 50 संस्थान
किन-किन विद्यालयों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
ट्रेड लाइसेंस लेने की श्रेणी में शहर के 50 विद्यालयों को रखा गया है. जिसे नप के द्वारा नोटिस भी निर्गत कर दी गयी है. ट्रेड लाइसेंस लेने की सूची में शहर के बड़े स्कूलों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें किड्जी स्कूल, केरियर एकेडमी, क्लासिक पब्लिक स्कूल, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, निकोलियस पब्लिक स्कूल, अररिया पब्लिक स्कूल, इंस्टर्न पब्लिक स्कूल, संत मेंहीं पब्लिक स्कूल, मोहनी देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आइटीआइ कॉलेज, केरला पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या निकेतन, रिहान एकेडमी, जेही पब्लिक स्कूल, मिहला डिग्री कॉलेज, एपीएस पब्लिक स्कूल, अरियन पब्लिक स्कूल आदि शामिल हैं.
कहते हैं पदाधिकारी
नप क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान चाहे उसमें प्राइवेट शिक्षण संस्थान ही क्यों नहीं शामिल हों उनको ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा. अगर वे ट्रेड लाइसेंस लिये बगैर अपने संस्थान को चलाते हैं, तो उनके विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लघंन करने का दोषी माना जायेगा.
भवेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया
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