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निर्णय . बगैर अनुमति के नहीं लगेंगे नगर परिषद क्षेत्र में बैनर या पोस्टर

बैनर लगाने पर देना होगा टैक्स बैनर लगाने के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई अररिया : शहर में मनमरजी बैनर, पोस्टर व तोरण द्वार लगाना लोगों को महंगा पड़ रहा है. नगर परिषद अररिया के द्वारा नप क्षेत्र में ऐसे लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा […]

बैनर लगाने पर देना होगा टैक्स

बैनर लगाने के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
अररिया : शहर में मनमरजी बैनर, पोस्टर व तोरण द्वार लगाना लोगों को महंगा पड़ रहा है. नगर परिषद अररिया के द्वारा नप क्षेत्र में ऐसे लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. विगत एक सप्ताह के दौरान नप कर्मी के द्वारा दो दर्जन से ज्यादा बैनर पोस्टर को उखाड़ कर जब्त कर लिया गया है. साथ ही बैनर में दर्ज नाम वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जुर्माने के रूप में पांच सौ से एक हजार रुपये तक की वसूली की जा रही है.
जुर्माने की राशि की वसूली का जिम्मा टैक्स कमिश्नर को सौंपा गया है. मिली जानकारी के अनुसार अवैध रुप से लगाये गये बैनर, पोस्टर या तोरण द्वार लगाने वाले व्यक्ति या संस्था से नप द्वारा जुर्माने के रूप में अब तक 12 हजार रुपये की वसूली कर चुका है, जबकि इस मामले में नगर परिषद के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई भी कर सकता है. नगर परिषद के इस कदम की कहीं सराहना तो कहीं विरोध हो रहा है. बुद्धिजीवियों के द्वारा इस पहल का स्वागत किया जा रहा है. उनकी मानें तो इस प्रकार के कार्रवाई से शहर में इधर-उधर बिखरे पड़े हुए बैनर व पोस्टर लगाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.
क्या है नियम
नगर परिषद को अपने क्षेत्र अंतर्गत आनी वाले सार्वजनिक ही नहीं बल्कि प्राइवेट भू भाग पर बैनर, पोस्टर, तोरण द्वार, दीवार लेखन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नप को शक्ति प्रदत्त किया गया है. नगर परिषद बिना अनुमति के सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध धारा 145, 146, 147, 148 ,149,150,151 व 152 के तहत कार्रवाई कर सकता है. हालांकि विभिन्न प्रकार के धाराओं के लिए एक अलग-अलग कार्रवाई का प्रावधान है.
धारा 145 के तहत व्यक्ति नप क्षेत्र में किसी प्रकार का स्ट्रक्चर, साइन बोर्ड, होर्डिंग, बैनर-पोस्टर, तोरण द्वार या किसी भी प्रकार का प्रचार करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा. धारा 146 के तहत किसी भी प्रकार के विज्ञापन के प्रयोजन के लिए कार्य स्थल के उपयोग करने की अनुज्ञप्ति विज्ञापन अभिकर्ता को प्रारंभ हाने की तिथि से नब्बे दिनों के अवधि में अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बगैर अनुमति लिये नहीं हो सकता है. धारा 147 के तहत विज्ञापन के कर का प्रावधान है जो कि अग्रिम या किस्त के रूप में हो सकता है.

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