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कस्टम हवलदार के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज, एक विधवा महिला ने दर्ज करायी प्राथमिकी

कस्टम हवलदार के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज, एक विधवा महिला ने दर्ज करायी प्राथमिकी प्रतिनिधि, फारबिसगंज घरेलू कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाली एक विधवा महिला दल्लु टोला निवासी मसोमात कनीजा (काल्पनिक नाम) ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर फारबिसगंज कस्टम कार्यालय में हवलदार के पद पर पदस्थापित मो […]

कस्टम हवलदार के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज, एक विधवा महिला ने दर्ज करायी प्राथमिकी प्रतिनिधि, फारबिसगंज घरेलू कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाली एक विधवा महिला दल्लु टोला निवासी मसोमात कनीजा (काल्पनिक नाम) ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर फारबिसगंज कस्टम कार्यालय में हवलदार के पद पर पदस्थापित मो ऐजाज पर जबरन दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी संख्या 17/16 में पीड़िता ने कस्टम कार्यालय के उक्त हवलदार के इस कार्य में सहयोग देने वाले अपने मकान मालिक दल्लु टोला वार्ड संख्या 19 निवासी मो तूफानी, मो राजा पिता मो तुफानी, बीवी मुन्नी खातून पति मो तूफानी को भी आरोपी बनाया है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया है कि उसके मकान मालिक मो तूफानी ने दबाव बना कर उक्त कस्टम हवलदार के यहां घरेलू कार्य करने के लिए 25 अक्तूबर 15 को रखवाया. उसने आरोप लगाया है कि काम शुरू करने के तीसरे दिन उक्त हवलदार ने पानी लाने को कहा जब पानी लेकर आयी तो जबरदस्ती उसने पकड़ कर दुष्कर्म किया और धमकाया कि मकान मालिक ने 10 हजार रुपये लिया है. मुंह खोलेगी तो तुम्हें मकान भी खाली करना पड़ेगा. प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया है कि सात नवंबर 15 को मकान मालिक मो तूफानी ने बुलाया अपने कमरे में जहां उक्त हवलदार भी बैठा था और काम पुन: करने के लि दबाव देते हुए धमकाया कि यदि काम नहीं करेगी तो गांजा के केस में तुम्हें और तुम्हारा बेटा, बेटी को फंसा कर जेल भेजवा देंगे. पीड़िता ने प्राथमिकी में आगे बताया कि काम करने से इनकार करने पर मकान मालिक मो तूफानी उसका पुत्र मो राजा, तूफानी की पत्नी बीवी मुन्नी खातून उसके तथा उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर घर से सामान फेंकने लगा. बेबस व लाचार होकर उसने पुन: आठ नवंबर 15 को उक्त हवलदार के घर खाना बनाने लगी. इसी क्रम में उक्त हवलदार ने पुन: मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया. पीड़िता ने प्राथमिकी को देकर काम छोड़ दिया. पीडि़ता ने आगे आरोप लगायी है कि मकान मालिक मो तूफानी तंग व परेशान कर काम नहीं करने पर घर खाली करने का धमकी देता रहा. उसने आगे बताया है कि 25 नवंबर 15 को मकान मालिक ने नामित लोगों के साथ मिल कर मारपीट कर घर का सामान आदि फेंकने लगा तब थाना के शरण में जाने की बात कही है. बताया जाता है कि पीडि़ता ने जिलाधिकारी के 31 दिसंबर 15 को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी. इस आवेदन पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी संख्या 17/16 दर्ज किया गया है. इधर मामले के आरोपी कस्टम हवलदार से उसका पक्ष जानने का प्रयास दूरभाष पर किया गया मगर उसने इस संदर्भ में अभी अपना पक्ष रखने से कतरा गये. कहते हैं थानाध्यक्षथानाध्यक्ष मुकेश कुमार साहा ने बताया कि पीड़िता विधवा महिला के आवेदन पर भादवि की धारा 376, 120 बी व 34 के तहत प्राथमिकी संख्या 17/ 16 दर्ज कर मामले का गहनतापूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है.

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