फाईल 3, अररिया की खबरें. मंडल कारा में बंदियों को दी गयी कानूनी जानकारी – विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा में लगाया गया था शिविर प्रतिनिधि, अररिया बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के वार्षिक कार्य योजना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज वेद प्रकाश के दिशा निर्देश पर मंडल कारा अररिया में बंद विचाराधीन बंदियों को कानूनी अधिकार की जानकारी देने के लिए रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता विनीत प्रकाश, मंडल कारा उपाधीक्षक सतीश कुमार सिंह, लीगल एंड क्लिनिक के पीएलवी सह संसिमित बंदी सुरेश कापड़ी उपस्थित थे. इस मौके पर पैनल अधिवक्ता ने बंदियों को जानकारी दी कि जो बंदी आर्थिक अभाव के कारण अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते हैं और अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते हैं. ऐसे बंदियों के लिए हाइकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय न्यायिक पदाधिकारी द्वारा कुछ अधिवक्ताओं को डिफेंस पैनल में रखा गया है. इसका लाभ वैसे गरीब व नि:सहाय विचाराधीन बंदी ले सकते हैं. उन्होंने विचाराधीन बंदियों को यह भी सुझाव दिया कि जो बंदी लंबे अर्से से जेल में बंद है वे चाहे तो समय सीमा को देखते हुए दोष स्वीकार कर जेल से बाहर निकल सकते हैं. अधिवक्ता ने बंदियों को यह भी सुझाव दिया कि आपको अधिकार है कि प्रत्येक तिथि में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अपनी ओर से मुकदमा की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं. इस दौरान चार दर्जन से अधिक बंदी शिविर में उपस्थित हुए.
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फाईल 3, अररिया की खबरें. मंडल कारा में बंदियों को दी गयी कानूनी जानकारी – विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा में लगाया गया था शिविर
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