न न्यायालय में, न रेकॉर्ड रूम, आखिर कहां गया केस का मूल रेकॉर्ड प्रतिनिधि, अररिया न न्यायालय में, न रेकॉर्ड रूम में, आखिर कहां गया केस का मूल रेकॉर्ड. मूल रेकॉर्ड नहीं मिलने के कारण जेल में बंद विचाराधीन बंदी 60 वर्षीय दयानंद साह की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो रही है. मूल रेकॉर्ड के गुम होने की जानकारी होने के बावजूद अभी तक किसी पर भी विभागीय कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. जानकारी अनुसार नरपतगंज प्रखंड के पथराहा गांव निवासी 60 वर्षीय दयानंद साह 22 सितंबर 15 से जेल में हैं. इनके द्वारा 24 सितंबर को जमानत आवेदन पत्र एसीजेएम टू कुमार अमित मनु के न्यायालय में दाखिल किया. हालांकि न्यायालय ने दिनांक 22 सितंबर 15 को मूल अभिलेख की मांग रेकॉर्ड रूम से की थी. जिला अभिलेखाकार प्रशाखा के वरीय पदाधिकारी के पत्रांक 235 दिनांक आठ अक्तूबर 15 द्वारा एक चिट्ठी न्यायालय को प्राप्त हुआ. इसमें न्यायालय से मुकदमा संख्या सी 1939/2002 का अभिलेख नहीं भेजने की बात लिखी गयी थी. इसके कारण बिना मूल रेकॉर्ड के अवलोकन के बिना ही जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई करते हुए जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया. यहां बता दें कि परिवादी रामो साह ने दयानंद साह सहित उदय चंद साह, मेहर साह व अगर चंद साह के विरुद्ध परिवाद पत्र संख्या सी 1939/2002 दाखिल किया था. गवाहों के बयान के पश्चात धारा 379 भादवि के तहत संज्ञान लिया गया. इसी मुकदमा में सभी चारों अभियुक्त ने उपस्थित होकर जमानत भी कराया था, परंतु दयानंद साह का मुकदमा 23 मई 12 को फरार घोषित करते हुए बाकी अभियुक्त के मुकदमा से अलग कर निष्पादन भी कर दिया गया.
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न न्यायालय में, न रेकॉर्ड रूम, आखिर कहां गया केस का मूल रेकॉर्ड
न न्यायालय में, न रेकॉर्ड रूम, आखिर कहां गया केस का मूल रेकॉर्ड प्रतिनिधि, अररिया न न्यायालय में, न रेकॉर्ड रूम में, आखिर कहां गया केस का मूल रेकॉर्ड. मूल रेकॉर्ड नहीं मिलने के कारण जेल में बंद विचाराधीन बंदी 60 वर्षीय दयानंद साह की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो रही है. मूल रेकॉर्ड […]
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