किशनगंज : एआईएमआईएम नेता व फायर ब्रांड अकबरूद्दीन ओवैसी द्वारा भड़काऊ भाषण दिये जाने मामले में कोचाधामन थाना में उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला थाना कांड संख्या 159/15 दर्ज किये जाने के बाद श्री ओवैसी द्वारा अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई आज अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम एके तिवारी की अदालत में की जायेगी.
हालांकि सोमवार को अकबरूद्दीन ओवैसी द्वारा दायरअग्रिम जमानत याचिका संख्या 381/15 पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए उनके अधिवक्ता ओम कुमार ने पुरजोर बहस की थी तथा अपने मुवक्किल पर दायर मामले को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया था
व लोक प्रतिनिधित्व की धारा 125 को जमानतीय बताते हुए श्री ओवैसी की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर करने की सिफारिश की थी. अधिवक्ता श्री कुमार की दलील थी कि भादवि की धारा 171(सी) पैनल धारा नहीं है जबकि 153ए एक मात्र ऐसी धारा है जो गैर जमानतीय है. परंतु यह धारा भी सूचक के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर लागू नहीं की जा सकती है.