ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किशनगंज. सरकारी धान व चावल की हेरा फेरी कर सरकार को लाखों का चुना लगाना संबंधित लोगों को काफी महंगा पड़ा. मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एसएफसी के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के विरुद्ध गैर जमानतीय धाराओं में संज्ञान लिया है. इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए मामले के वादी अनीसुर रहमान ने बताया कि गत 16 को सीजेएम न्यायालय में मामले की शिकायत करते हुए वाद संख्या 834/15 दर्ज की गयी थी.जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 406, 420, 120बी, 468 के तहत मामले की सुनवाई प्रारंभ कर दी है.
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ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट नर्गित
ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किशनगंज. सरकारी धान व चावल की हेरा फेरी कर सरकार को लाखों का चुना लगाना संबंधित लोगों को काफी महंगा पड़ा. मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एसएफसी के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के विरुद्ध […]
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