कुर्साकांटा : प्रखंड में संचालित पांच ईंट भट्ठा के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिला खनन विभाग ने स्थानीय थाना को आवेदन दिया है. इसमें जिला खनन कार्यालय पूर्णिया ने लिखा है कि कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के पांच चिमनी भट्ठा मालिक बिना अनुज्ञप्ति व खनन राजस्व जमा किये अवैध रूप से ईंट भट्ठा चला रहे हैं
खान निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी पूर्णिया लक्ष्मण राय के पत्रंक 481, दिनांक 22 अप्रैल 2013 के अनुसार कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के पगडेरा स्थित राजनारायण मल्लिक के स्वस्तिक ब्रिक्स, बनमत्ती स्थित ओम ब्रिक्स, कमलदाहा स्थित एनके ब्रिक्स, रहटमीना स्थित बाबू ब्रिक्स व हत्ता बखरी स्थित एसकेएस ब्रिक्स के भट्ठा संचालक बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये भट्ठा संचालित कर रहे है.
बिहार लघु खनिज नियामवली 1972 के नियम 26(क) तथा नियम- चार व 40(1) के उल्लंघन को लेकर उपरोक्त भट्ठा मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने व भट्ठा संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.
ज्ञात हो कि इन भट्ठा मालिकों को सत्र 2012-13 में समेकित स्वामित्व व आवेदन शुल्क के रूप में 74 हजार, 500 रुपये भुगतान करना था. थानाध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने बताया कि जिला खनन कार्यालय के निर्देश के आलोक में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
* बिना अनुज्ञप्ति व खनन राजस्व जमा किये ईंट भट्ठा चलाने का आरोप
* जिला खनन कार्यालय ने स्थानीय थाना में दिया आवेदन