आइएचएसडीपी योजना की गड़बड़ी को ले नगर पार्षद ने विभागीय सचिव को लिखा पत्र प्रतिनिधि, अररियानगर परिषद अररिया में समेकित आवास व मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आइएचएसडीपी) में कथित तौर पर धांधली बरते जाने को ले नगर पार्षद शबाना शाहिन ने माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी 419/15 दायर किया था. न्यायालय में पारित आदेश में विभाग के प्रधान सचिव को जांच करने का निर्देश दिया है. इस मामले को ले नगर पार्षद ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ प्रधान सचिव को अभ्यावेदन दिया है. इसमें कहा गया है कि खुले आसमान के नीचे गुजर करने वालों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है. आर्थिक लाभ को लेकर केंद्र सरकार के निर्धारित मापदंडों को उल्लंघन किया गया है. आवेदन में कहा गया है कि डीपीआर में हेराफेरी की गयी है. डीपीआर में 12 वार्ड के लाभुकों का चयन करने के बदले चार नया वार्ड जोड़ना हेरा-फेरी को बयां करता है. नगर पार्षद शबाना शाहीन ने लिखा है कि मूल डीपीआर के वार्ड नंबर दो के साथ वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर 18 के साथ वार्ड नंबर 19 व वार्ड नंबर 20 व वार्ड नंबर 29 के साथ वार्ड 26 को जोड़ा गया. जो निर्देशों की अवहेलना है. इतना ही नहीं मापदंडों के विपरीत लाभुकों का चयन किया गया है. नगर पार्षदों ने इसका लाभ अपने उन सगे-संबंधियों को दिया, जिसे पूर्व से ही पक्का मकान है. आवेदन में कहा गया है कि नगर परिषद के लोक सेवकों ने मूल डीपीआर व उसके साथ लाभुकों की सूची में हेरा-फेरी की है. अभ्यावेदन में नगर पार्षद ने गुहार लगाते हुए अनुरोध किया है कि जांच होने तक वार्ड संख्या 26 के लाभुकों के बीच 24 फरवरी को होने वाली राशि वितरण पर रोक लगायी जाय.
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लाभुकों को दी जाने वाली राशि पर रोक लगाने का अनुरोध
आइएचएसडीपी योजना की गड़बड़ी को ले नगर पार्षद ने विभागीय सचिव को लिखा पत्र प्रतिनिधि, अररियानगर परिषद अररिया में समेकित आवास व मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आइएचएसडीपी) में कथित तौर पर धांधली बरते जाने को ले नगर पार्षद शबाना शाहिन ने माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी 419/15 दायर किया था. न्यायालय में पारित आदेश में […]
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