अररिया : जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तीन अलग-अलग विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. डीइओ ने संबंधित प्रखंड के बीइओ को दोषी प्रधानाध्यापक पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है.
इसके अलावा लगातार निर्देशों की अवहेलना के मामले में पलासी प्रखंड के बीइओ मंसूर आलम से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है. पलासी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय डकैता कॉलोनी के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार मांझी पर पोशाक राशि एमडीएम राशि, भवन निर्माण की राशि गबन करने का आरोप है.
डीइओ ने बीइओ पलासी को पत्र लिख कर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. डीइओ द्वारा इसी तरह का एक आदेश जून 2012 को भी दिया गया था, लेकिन लगभग एक वर्ष बीतने को है, उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध बीइओ ने अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी थी. इसी कारण से बीइओ पलासी से स्पष्टीकरण पूछा गया है.
जोकीहाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उखवा के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर तदर्थ शिक्षा समिति के संचालित खाते से बिना सचिव के हस्ताक्षर राशि निकासी करने का आरोप साबित हो चुका है. डीइओ ने जोकीहाट बीइओ को पत्र लिख कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कनीय शिक्षक के मिलीभगत से राशि निकालने का आरोप है.
वहीं नरपतगंज प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय पथराहा के प्रधान शिक्षक सत्येंद्र कांत ठाकुर पर भी लाखों की राशि निकासी करने का आरोप है. उन पर 07-08 में राशि निकासी कर भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने, इसके बाद 2012 में भी दूसरे भवन के लिए राशि प्राप्त कर कार्य शुरू नहीं करने का भी आरोप है. डीइओ राजीव रंजन प्रसाद ने तीनों प्रधानाध्यापक पर तीन दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.