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12 मामलों में आरोपी है शातिर विक्की यादव

* गिरफ्तार अपराधी से एसपी मो अख्तर हुसैन ने फारबिसगंज थाना में की पूछताछफारबिसगंज : शनिवार की शाम स्थानीय धत्ता टोला के समीप पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार शातिर अपराधी विक्की यादव, पिता श्याम सुंदर उर्फ सुंदर यादव से रविवार को एसपी अख्तर हुसैन ने फारबिसगंज थाना में पूछताछ की. पूछताछ के बाद उन्होंने पत्रकारों […]

* गिरफ्तार अपराधी से एसपी मो अख्तर हुसैन ने फारबिसगंज थाना में की पूछताछ
फारबिसगंज : शनिवार की शाम स्थानीय धत्ता टोला के समीप पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार शातिर अपराधी विक्की यादव, पिता श्याम सुंदर उर्फ सुंदर यादव से रविवार को एसपी अख्तर हुसैन ने फारबिसगंज थाना में पूछताछ की.

पूछताछ के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि विक्की यादव शातिर अपराधी है. उन्होंने बताया कि उसके पास से एक मेड इन यूएसए पिस्टल व पांच जिंदा कारतूस जब्त किया गया है. इसके साथ तीन खोखा, तीन मोबाइल, तीन सीम व 21 सौ रुपये भी बरामद किये गये हैं. उन्होंने बताया कि 14 जून को मटियारी के गैस गोदाम के समीप नेपाली नागरिक राजीव कुमार साह के पांव में गाली मार कर एक लाख दस हजार रुपये लूट की घटना हुई थी.

इस मामले में भी इसकी संलिप्तता सामने आयी है. इसके अलावा 12 जून को भी स्थानीय आंबेडकर चौके पास स्थित कबाड़ व्यवसायी से 50 हजार की रंगदारी मांगने व नहीं देने पर अपहरण कर जान मारने की धमकी के मामले में भी यह संदिग्ध है. अब तक इसके विरुद्ध 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिसमें चार आर्म्स एक्ट के हैं. आठ में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है. इनमें से अधिकांश मामले चोरी, डकैती व रंगदारी के हैं.

एसपी ने कहा कि विक्की यादव का संबंध नेपाल के आपराधिक गिरोह से तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि नेपाली नागरिक से लूट मामले में जहां टीआइपी कराया जायेगा. वहीं अधिकांश मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जायेगा.

मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर फिरोज अहमद, फारबिसगंज थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, सिमराहा थानाध्यक्ष देवराज राय, जोगबनी थाना के प्रशांत भारद्वाज, अनि बालेश्वर प्रसाद, पुरुषोत्तम सिंह, नंदन शर्मा, राम स्वरूप प्रसाद आदि उपस्थित थे.

* आठ मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर चुकी है पुलिस
फारबिसगंज : शनिवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार विक्की यादव के खिलाफ फारबिसगंज थाना में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

शातिर विक्की यादव पिता श्याम सुंदर यादव कुढैली धत्ता रोड किरकिचिया पंचायत का रहने वाला है. उसके खिलाफ दर्ज आठ मामलों में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक विक्की यादव के खिलाफ दर्ज कांड संख्या 318/06 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या 354/08, थाना कांड संख्या 75/07 में आरोप पत्र संख्या 117/07, थाना कांड संख्या 91/09 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या 118/09, थाना कांड संख्या 17/10 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या 94/10, थाना कांड संख्या 345/10 में आरोप पत्र संख्या 369/10, थाना कांड संख्या 339/11 में आरोप पत्र संख्या 340/11, थाना कांड संख्या 442/11 में आरोप पत्र संख्या 340/11, थाना कांड संख्या 272/12 में आरोप पत्र संख्या 358/12 पुलिस न्यायालय में सुपुर्द कर चुकी है.

जबकि चार नये मामले क्रमश: थाना कांड संख्या 206/13 नेपाली नागरिक से एक लाख 10 हजार की लूट, थाना कांड संख्या 218/13 व्यवसायी से रंगदारी, थाना कांड संख्या 219/13 पुलिस पर जानलेवा हमला, थाना कांड संख्या 220/13 आर्म्स एक्ट हाल ही में दर्ज किये गये हैं. इन मामलों में रविवार को उसे जेल भेजा दिया गया.

* पुलिस कर्मी होंगे पुरस्कृत
फारबिसगंज : फारबिसगंज थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने साहस व जांबाजी के साथ अपनी मौत का परवाह किये बिना शातिर विक्की यादव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. उन्हें व जान जोखिम में डाल कर जिन पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तारी में उनका सहयोग किया है सभी को पुरस्कृत किया जायेगा. उपरोक्त बातें एसपी मो अख्तर हुसैन ने रविवार को फारबिसगंज थाना में पत्रकार सम्मेलन में कही.

उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों को राज्य स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करने के लिए भी पुलिस मुख्यालय पटना को लिखा जायेगा, ताकि विभाग की अनुशंसा पर आगामी स्वतंत्रता दिवस पर इनको मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाय. पुरस्कार राशि 51 हजार रुपये होती है. यह पुरस्कार पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है. उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष ने जो जांबाजी दिखायी है, वह काबिले तारीफ है.

* रंगदारी मांगने का भी है आरोप
फारबिसगंज : पुलिस मुठभेड़ के दौरान शनिवार को गिरफ्तार शातिर अपराधी विक्की यादव के विरुद्ध अब तक तीन नये मामले दर्ज किये जा चुके हैं. पहला मामला 21 जून को भाग कोहेलिया निवासी मो अमजद पिता स्व मो सुलेमान ने दर्ज कराया था. कांड संख्या 218/13 में उन्होंने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. इसमें उन्होंने कहा था कि विक्की यादव 12 जून की दोपहर मेरे गोढ़ियारे अंबेदकर चौक वार्ड संख्या 18 स्थित क बाड़ी के दुकान पर आया और 50 हजार रुपये रंगदारी की मांग की.

दूसरे दिन 10 बजे तक नहीं देने पर बच्चों का अपहरण कर लेने व पुलिस को सूचना देने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी थी. इधर पुलिस मुठभेड़ मामले में थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के बयान पर आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 219/13 दर्ज किया गया है. वहीं प्राथमिकी संख्या 220/13 भी दर्ज किया गया है. विक्की यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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