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दो दोषियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 19 Jul 2019 8:02 AM (IST)
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दो दोषियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डकैती की योजना बनाने तथा थ्रीनट बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर मधेपुरा जिला कुमारखंड थानांतर्गत जोरावरगंज गांव निवासी दो आरोपियों क्रमशः 35 वर्षीय मो उमा उर्फ हंसीबुल पिता मेहरुद्दीन तथा 45 वर्षीय मो जसीम पिता […]

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अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डकैती की योजना बनाने तथा थ्रीनट बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर मधेपुरा जिला कुमारखंड थानांतर्गत जोरावरगंज गांव निवासी दो आरोपियों क्रमशः 35 वर्षीय मो उमा उर्फ हंसीबुल पिता मेहरुद्दीन तथा 45 वर्षीय मो जसीम पिता स्वर्गीय हसमुद्दीन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही दोनों आरोपियों को अर्थदंड के रूप में 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह जानकारी सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने दी.
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने यह आदेश एसटी मुकदमा संख्या 771/06 में पारित किया है. घटना 28-29 अक्टूबर 2004 के मध्य रात्रि की है. गुप्त सूचना के आधार पर बौसी के तत्कालीन थानेदार वीरेंद्र सिंह द्वारा बौसी निवासी मो सज्जाद के घर के पास एक बड़े सुनसान मकान में दोनों आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा था.
छापेमारी में सूचक वीरेंद्र सिंह के अलावा अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी के अलावा पुलिस जवान बल भी मौजूद थे. तलाशी के क्रम में आरोपी जसीम के पास से एक थ्रीनट व जिंदा कारतूस बरामद किया गया था. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 399 तथा 402 में दोषी पाया.
इधर, सजा के बिंदु पर एपीपी राजा नंद पासवान ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता मो ताहा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने आरोपियों की सजा मुकर्रर की.
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