मारपीट व जातिसूचक गाली देनेवाले को मिली सात साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Apr 2019 7:37 AM
विज्ञापन
अररिया : सिविल कोर्ट अररिया के एडीजे-1 सह एससी/एसटी के स्पेशल जज संजय कुमार वन ने मारपीट का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-1 सह एससी/एसटी के स्पेशल जज संजय कुमार वन ने फारबिसगंज के भागकोहलिया स्थित वार्ड संख्या 7 के रहने वाले आरोपी संजय मंडल उर्फ घुटल मंडल को सात साल सश्रम कारावास की सजाते […]
विज्ञापन
अररिया : सिविल कोर्ट अररिया के एडीजे-1 सह एससी/एसटी के स्पेशल जज संजय कुमार वन ने मारपीट का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-1 सह एससी/एसटी के स्पेशल जज संजय कुमार वन ने फारबिसगंज के भागकोहलिया स्थित वार्ड संख्या 7 के रहने वाले आरोपी संजय मंडल उर्फ घुटल मंडल को सात साल सश्रम कारावास की सजाते हुए आर्थिक दंड के रूप में सात हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है.
एडीजे-1 सह एससी/एसटी के स्पेशल जज संजय कुमार वन ने आरोपी को धारा 341 में एक माह साधारण कारावास, धारा 342 भादवि में छह माह सश्रम कारावास, धारा 307 भादवि में सात साज सश्रम कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थ दंड, अंथदंड की राशि जमा नही करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 506 भादवि में दो साल सश्रम कारावास व एससी/एसटी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास के अलावा दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
स्पेशल जज संजय कुमार वन ने कहा कि सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी. जिसमें आरोपी को कारा में बिताये गये अवधि सजा की अवधि में समायोजित होगी. स्पीडी ट्रायल के तहत यह आदेश एससी/एसटी मुकदमा संख्या 156/17 में सुनाया गया है. घटना 30 मई 2016 को करीब 11 बजे दिन की है.
आरोपी संजय मंडल उर्फ घुटल मंडल सहित अन्य अभियुक्त क्रमश: विजय मंडल व कमली देवी ने मिलकर 70 वर्षीय सूचक सुर्यानंद बैठा के साथ गाली-गलौज कर जाती सूचक उद्भोदन देकर अपमानित किया गया था साथ ही जान मारने के नियत से सूचक को ईटा से मारकर शरीर को जख्मी कर दिया था. ईटा से मारने के कारण वादी का सिर फट गया था.
खून बहने के कारण बेहोशी के आलम में सूचक जमीन पर गिर गया था. इस मामले में सूचक ने अपने ही गांव के तीन आरोपी क्रमश: संजय मंडल उर्फ उर्फ घुटल मंडल, विजय मंडल दोनो पिता स्व चंद्रानंद मंडल व कमली देवी पति स्व चंद्रानंद मंडल के विरूद्ध फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 248/16 दर्ज कराया गया. वहीं पुलिस द्वारा 15 मई 2017 एक अभियुक्त संजय मंडल उर्फ घुटल मंडल को गिरफ्तार करने के बाद उसके विरूद्ध 23 मई 2017 को कोर्ट मे आरोप पत्र 161/17 समर्पित किया गया.
जिस आरोप पत्र में लिखा गया कि इस मुकदमे के अन्य दो अभियुक्त विजय मंडल पिता स्व. चंद्रानंद मंडल, कमली देवी पति स्व चंद्रानंद मंडल के विरूद्ध अनुसंधान जारी है. मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए 25 मई 2017 को दोनो अभियुक्त विजय मंडल पिता स्व. चंद्रानंद मंडल व कमली देवी पति स्व चंद्रानंद मंडल का रेकर्ड कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा पृथक करने का आदेश दिया गया जो रेकर्ड पृथक भी हो चुका है.
वर्तमान समय में फाईनल फार्म अथवा चार्जशीट के लिए लंबित है. इधर कोर्ट में अभियोजन पक्ष के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त संजय मंडल उर्फ उर्फ घुटल मंडल के विरूद्ध गवाही की प्रक्रिया शुरू की गयी, जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.
गवाहों के ब्यान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों आरेापियों को धारा 341, 342, 307, 506 के अलावा एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान के तहत दोषी पाया. सजा के बिंदु पर एससी/एसटी एक्ट के स्पेशल पीपी कलानंद राम व एडीशनल पीपी रजानंद पासवान ने जहां अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










