नप को हो रहा है लाखों के राजस्व का नुकसान
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पार्षदों के रिश्तेदार भी बगैर ट्रेड लाइसेंस के धड़ल्ले से चला रहे हैं अपना व्यवसाय
नप को हो रहा है लाखों के राजस्व का नुकसान नप ने 325 दुकानों को जारी किये हैं नोटिस इनमें पार्षद के चहेतों का भी नाम शामिल अररिया : नगर परिषद भले ही शहर में स्थित दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस के लिए बार-बार नोटिस देने की कार्रवाई करे लेकिन शहर में सैकड़ों ऐसे दुकानदार हैं […]
नप ने 325 दुकानों को जारी किये हैं नोटिस इनमें पार्षद के चहेतों का भी नाम शामिल
अररिया : नगर परिषद भले ही शहर में स्थित दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस के लिए बार-बार नोटिस देने की कार्रवाई करे लेकिन शहर में सैकड़ों ऐसे दुकानदार हैं जो बगैर ट्रेड लाइसेंस के ही अपना कारोबार चला रहे हैं. यह हाल सिर्फ आम व्यवसायियों का नही है बल्कि नप बोर्ड में ट्रेड लाइसेंस के लिए विभाग के निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी का दावा करने वाले ऐसे पार्षद भी है जिनका खुद का या परिजनों के दुकान भी ट्रेड लाइसेंस लिये बगैर ही संचालित हो रहे हैं. कुछ दिनों पूर्व नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने टैक्स कलेक्टर के साथ बैठक कर इस दिशा में सख्त कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया था. इओ के निर्देशों का पालन करते हुए लगभग एक दर्जन वार्डों में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे 325 दुकानों की सूची टैक्स कलेक्टर द्वारा नप कार्यालय में समर्पित की गयी है.
इनमें से वर्तमान व पूर्व पार्षदों के दुकान भी शामिल हैं जो बेधड़क बगैर ट्रेड लाइसेंस लिये ही चल रहे हैं. ऐसे दुकानों में वार्ड संख्या 24 में राजा टेलर, बंगाल इंपोरियम, नवाब वाटर सप्लायर, सुनील जैन, नारायण पासवान आदि या तो किसी पार्षद के पुत्र या फिर अन्य रिश्तेदारों हैं.
आम व्यवसायियों का हाल भी कुछ ऐसा ही हैं. लगभग 15 दिनों पूर्व शहर के नामी गरामी व्यवसायियों को नप कार्यालय द्वारा नोटिस तो किया गया. लेकिन इनमें से अधिकांश दुकानदारों द्वारा अब तक नप से ट्रेड लाइसेंस नही लिया गया. यह दुकानदार किसी भी कार्रवाई के भय से मुक्त होकर नप क्षेत्र में जहां कारोबार को संचालित कर रहे हैं वहीं नप को लाखों के राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं.
क्या है ट्रेड लाइसेंस का वार्षिक कर : नप क्षेत्र में नर्सिंग होम चलाने वालों के लिए 15 हजार, क्लिनिक के लिए 6 हजार, टेलर के लिए 500 रुपये, पेट्रोल पंप के लिए पांच हजार, आरा मिल, प्लाइवुड फैक्ट्ररी आदि के लिए 2500 रुपये, चाय, नास्ता दुकान, गुमटी के लिए 200 रुपये, कपड़ा दुकान के लिए 1000 रुपये, आवासीय होटल के लिए दो हजार, जांच घर अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे के लिए एक हजार, फोटो स्टेट, मोबाइल शॉप के लिए 500 रुपये, अंडा व्यवसाय के लिए 200 रुपये, साइकिल दुकान के लिए 500 रुपये, फर्नीचर दुकान के लिए 500 रुपये, साइबेर कैफे के लिए 500 रुपये आदि का निर्धारण वार्षिक दर पर किया गया है. हालांकि शहर में संचालित कुल 95 प्रकार के व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है.
कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी
इधर इस संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि विभाग और नप बोर्ड के निर्देशानुसार नप क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों को नगर परिषद से ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा. सभी को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है.
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