लोक सूचना अधिकार के तहत सीओ व तत्कालीन डीपीओ पर सूचना देने में देरी का आरोप
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सीओ व डीपीओ पर आर्थिक दंड
लोक सूचना अधिकार के तहत सीओ व तत्कालीन डीपीओ पर सूचना देने में देरी का आरोप अररिया : लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग में दायर दो अलग-अलग वादों में दो अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने आर्थिक दंड लगाया है. […]
अररिया : लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग में दायर दो अलग-अलग वादों में दो अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने आर्थिक दंड लगाया है. जिन अधिकारियों पर 25-25 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है, उनमें फारबिसगंज के अंचलाधिकारी व शिक्षा विभाग के तत्कालीन डीपीओ सुभाष गुप्ता शामिल हैं. राशिद इमाम द्वारा दायर वाद संख्या ए 3983 में दिये गये आदेश में कहा गया है
कि न तो अपीलकर्ता को ही सीओ ने आवश्यक जानकारी दी. सूचना उपलब्ध कराने में अकारण विलंब का आरोपी मानते हुए फारबिसगंज के सीओ पर आयोग ने 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने का आदेश पारित किया है. वहीं अजय कुमार चौरसिया द्वारा दायर वाद संख्या 108173, वर्ष 2013-14 में पारित आदेश में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने मांगी गयी सूचना देने में अकारण विलंब के आरोप में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ पर भी 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.
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