आनंद मोहन की बढ़ी मुश्किलें, जी.कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा,जानें याचिका में क्या कहा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की परेशानी अब कम होती नहीं दिख रही है. मृतक डीएम स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी टी. उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

विज्ञापन

बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) की परेशानी अब कम होती नहीं दिख रही है. मृतक डीएम स्व. जी. कृष्णैया (G Krishnaiah Murder) की पत्नी टी. उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने याचिका में बिहार सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके माध्यम से उनके पति के हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए थे. बता दें कि पहले भी उमा देवी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन का जेल से छोड़ने का फैसला काफी गलत है. जी. कृष्णैया की हत्या 5 दिसंबर 1994 को हुई थी.

विज्ञापन

याचिका में क्या कहा गया है

उमा देवी के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कानूनी तौर पर ये स्पष्ट है कि आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी को पूरे जीवन जेल के अंदर रहना होगा. इसे 14 वर्ष की सजा के रुप में नहीं देखा जा सकता है. कानून के अनुसार आजीवन कारावास का अर्थ आखिरी सांस तक जेल में रहना होता है. किसी की हत्या के दोषी को अगर मौत की सजा दी गयी है तो उसे अलग-तरह से देखा जाना चाहिए. वह सामान्य आजीवन कारावास की सजा नहीं है. उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, न की किसी तरह की छूट दी जानी चाहिए.

Also Read: आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के चीफ सेकेट्री आमिर सुबहानी का आया बयान, बताया कैसे छूटे ‘बाहुबली’
दोषी को छूट देने का किया विरोध: वकील

जी. कृष्णैया की पत्नी की एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड तान्या श्री ने बताया कि उन्होंने उमा देवी की तरफ से याचिका दायर की है. याचिका में स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी ने अपने पति की हत्या के दोषी आनंद मोहन को छूट देने के आदेश का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. आनंद मोहन की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है और रिहाई का फैसला गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया है.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन