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यौनशोषण मामला :ब्रजेश पांडेय व अन्य अंडरग्राउंड
निखिल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई पटना : निखिल प्रियदर्शी से सुलहनामे के लिये पीड़िता की ओर से दिये गये शपथपत्र से ब्रजेश पांडेय, संजीत शर्मा और मृणाल किशोर को राहत नहीं मिली है. सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी वारंट की जानकारी मिलते ही ब्रजेश पांडेय व अन्य भूमिगत हो गये हैं. साथ ही एसआइटी […]
निखिल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई
पटना : निखिल प्रियदर्शी से सुलहनामे के लिये पीड़िता की ओर से दिये गये शपथपत्र से ब्रजेश पांडेय, संजीत शर्मा और मृणाल किशोर को राहत नहीं मिली है. सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी वारंट की जानकारी मिलते ही ब्रजेश पांडेय व अन्य भूमिगत हो गये हैं. साथ ही एसआइटी भी ब्रजेश पांडेय की तलाश में लग गयी है और उसके तमाम ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है.
केस होने के बाद से ही ब्रजेश पांडेय पब्लिकली कहीं आये या गये नहीं है और अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है. यह तय है कि वे भूमिगत हो गये हैं. क्योंकि, उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. दूसरी ओर पीड़िता की ओर से दिये गये शपथपत्र की काॅपी एसआइटी को हासिल नहीं हुई है.
सूत्रों के अनुसार एसआइटी उक्त मामले में अपनी ओर से कानूनी कार्रवाई करने में लगी है.क्योंकि, उसे आधिकारिक रूप से इस तरह के सुलहनामे की जानकारी नहीं है. एक तरफ सुलहनामे की खबर आयी, तो दूसरी ओर ब्रजेश पांडेय व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एसआइटी को मिल गया. जिसके आधार पर एसआइटी आगे की कानूनी कार्रवाई करने में लगी है और तमाम आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. अब इस सुलहनामे के आधार पर आगे क्या होगा, यह शनिवार को ही पता चल पायेगा.क्योंकि शनिवार को निखिल प्रियदर्शी की नियमित जमानत पर सुनवाई होनी है. यह भी संभव है कि पीड़िता को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना पड़े और यह भी बताना पड़े कि वह बालिग है या नाबालिग. लेकिन, इसमें भी कई पेच है.
क्योंकि, पीड़िता ने नाबालिग होने का दावा कर निखिल प्रियदर्शी व अन्य के खिलाफ यौनशोषण की प्राथमिकी एससी-एसटी थाने में दर्ज करायी थी. अगर वह शादी का दावा करेगी, तो फिर उसे अपने आप को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बालिग बताना होगा.
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