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नियुक्ति घोटाला : विधायक मेवालाल की अग्रिम जमानत नामंजूर

भागलपुर : षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय की अदालत ने सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी व विधायक डॉ मेवालाल चौधरी की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी. कोर्ट में मंगलवार को मामले को लेकर अंतिम बहस हुई. दोनों पक्षों ने जूनियर साइंटिस्ट नियुक्ति घोटाला मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट व पुलिस की […]

भागलपुर : षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय की अदालत ने सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी व विधायक डॉ मेवालाल चौधरी की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी.
कोर्ट में मंगलवार को मामले को लेकर अंतिम बहस हुई. दोनों पक्षों ने जूनियर साइंटिस्ट नियुक्ति घोटाला मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट व पुलिस की पेश हुई केस डायरी पर जिरह किया. अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पूर्व वीसी के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे अब अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट जायेंगे़ लोक अभियोजक ने सत्य नारायण प्रसाद साह ने कहा कि गवाह भूपेंद्र सिंह व मो निजामुल हक के बयान पूर्व वीसी के समय नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली होने की पुष्टि करता है.

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