मधेपुरा : जून 2010 को मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव में हत्या के मामले में अभियुक्त मिथलेश कुमार सिंह, सुशील कुमार, अमरेंद्र कुमार, मनीष कुमार एवं अमित कुमार को न्यायाधीश पीडी गुप्ता (एडीजे, एडहॉक 01) की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड (पांच हजार रुपये) की सजा सुनायी है.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभु नाथ शर्मा एवं शशिधर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि न्यायालय को हत्या करने का ढंग, हत्या करने का उद्देश्य व हत्या से पीड़ित व्यक्ति का व्यक्तित्व सर्वथा ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर का नहीं है.
राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक पुरुषोत्तम प्रसाद यादव ने भी कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर का नहीं बनता है. परंतु उनके द्वारा कहा गया कि घटना में मृतक रणधीर कुमार सिंह का पुत्र घटना के समय अवयस्क था, जिससे मृतक के पुत्र को क्षति पूर्ति प्रदान किया जाये. न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में छह माह का साधारण कैद हरेक अभियुक्तों को भुगतना होगा.