इनका सारा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी. 72 हजार रुपये तक के सालाना आय वर्ग वालों को भी बीमा के दायरे में रखा गया है. इनका भी प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी. सरकार ने एपीएल को भी बीमा योजना का लाभ देने का फैसला किया है. इसमें एपीएल को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा, पर सरकार द्वारा चयन की गयी एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रीमियम ही उन्हें देना होगा, जो बाजार दर से कम होगा.
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28 दिसंबर से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगी झारखंड सरकार
रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार के दो साल पूरे होने पर आरंभ की जायेगी. 28 दिसंबर से आम लोगों का बीमा आरंभ कर दिया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले चरण के लिए एक सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी मंजूरी के लिए संचिका योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजी […]
रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार के दो साल पूरे होने पर आरंभ की जायेगी. 28 दिसंबर से आम लोगों का बीमा आरंभ कर दिया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले चरण के लिए एक सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी मंजूरी के लिए संचिका योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजी गयी है. दूसरी ओर विभाग द्वारा ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. पांच कंपनियों ने निविदा डाली है. पांचों कंपनियों से विभाग द्वारा कुछ आवश्यक कागजात की मांग की गयी है. ट्रांजेक्शन एडवाइजर ही बीमा कंपनियों के चयन में सरकार की सहायता करेगा. बीमा योजना के कार्यकारी निदेशक डॉ एके चौधरी ने कहा कि 28 दिसंबर तक हर हाल में योजना आरंभ कर दी जायेगी.
बीपीएल से लेकर एपीएल तक कवर होंगे
राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जा रही बीमा योजना में 2.50 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा होगा. जिसमें 50 हजार रुपये का बीमा सामान्य बीमारी के लिए और 2.50 लाख रुपये का बीमा गंभीर बीमारी के लिए होगा. इस योजना का लाभ बीपीएल से लेकर एपीएल तक को मिलेगा. लगभग दो हजार प्रकार की बीमारियों को इस बीमा के दायरे में रखा जायेगा. बताया गया कि इस बीमा योजना के तहत पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल बीपीएल, मनरेगा कर्मी, घरेलू कामगार, बिड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छता कर्मचारी, खान मजदूर, अॉटो व टैक्सी चालक, रिक्शा चालक, रेग पीकर को उसी तरह शामिल किया गया है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनके बीमा के प्रीमियम की 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले तमाम लोगों को बीमा का लाभ देने का फैसला किया है.
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