पटना: पटना हाइकोर्ट ने पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से अगवा लड़की को शुक्रवार को माता-पिता के साथ रहने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व ए अमानुल्लाह के खंडपीठ ने दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई की और लड़की का पक्ष जानने का प्रयास किया.
दो बार कोर्ट की सुनवाई हुई. अंत में शाम साढ़े चार बजे खंडपीठ ने लड़की को अपने मां-बाप के साथ घर भेज दिया. कोर्ट ने उसे 24 फरवरी तक साथ रहने को कहा. 24 फरवरी को लड़की से उसकी राय जानी जायेगी और जहां वह रहना चाहेगी, उसे वहीं भेजने का निर्णय सुनाया जायेगा. सुनवाई के दौरान आरोपित विकास कुमार की ओर से उपस्थित वकील ने कोर्ट से लड़की के माता-पिता द्वारा ऑनर किलिंग का अंदेशा जताया. इस पर कोर्ट नाराज हुआ और इसे बकवास करार दिया. कोर्ट ने कहा कि जन्म देनेवाले माता-पिता ऑनर किलिंग नहीं कर सकते. लड़की अपने माता-पिता के साथ रहेगी. अभी डरी हुई लग रही है. उन लोगों ने पालन पोषण किया है. साथ रहेगी, तो कुछ कह पायेगी.
नहीं निकला निष्कर्ष
शुक्रवार को कोर्ट आरंभ होने के निर्धारित समय 10 बज कर 15 मिनट के पहले ही न्यायाधीश ने अपने कक्ष में लड़की और उसके माता-पिता को बुलवाया. इस समय कमरे में कोई वकील नहीं था. गुरुवार की रात मां-बाप के साथ रहने के बाद कोर्ट को उम्मीद थी कि लड़की अपने माता-पिता के साथ रहने को तैयार होगी. लेकिन, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई शाम साढ़े चार बजे तक टाल दिया. इस दौरान लड़की को अपने माता-पिता के साथ ही रहने का निर्देश दिया. साढ़े चार बजे सुनवाई आरंभ हुई. लेकिन, लड़की के द्बारा स्पष्ट कुछ नहीं जाने से कोर्ट ने उसे 24 फरवरी को सुनवाई के समय तक माता-पिता के साथ ही रहने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने लड़की से कहा कि कोर्ट तुम्हारे साथ है. यदि किसी प्रकार की घटना घटती है या इसका अंदेशा होता है, तो तुरंत किसी भी अधिकारी को फोन कर सकोगी.
थानेदार पर कार्यवाही प्रारंभ
सुनवाई के दौरान ही एसएसपी मनु महाराज ने कोर्ट को बताया कि निलंबित आइओ इंदु कुमारी पर विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है. एक महीने मे इसकी रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध करायी जायेगी. इंदू कुमारी पर लड़की के अपहरण के दौरान खोजबीन में सुस्ती बरतने का आरोप है. इस बीच गुरुवार को बिना बुलाये और बिना सुरक्षा पास लिये ही जबरन कोर्ट में पहुंचने और लड़की के माता-पिता का पक्ष रखनेवाले वकील आशुतोष रंजन पांडेय को धमकी देने का आरोप है.
विधायक की याचिका खारिज
पटना हाइकोर्ट ने मशरक के विधायक केदारनाथ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को केदारनाथ सिंह,भाई दीनानाथ सिंह और भतीजे सुधीर सिंह की याचिका भी खारिज कर दी. तीनों पर 2011 में जदयू नेता उपेंद्र सिंह के बॉडीगार्ड मुन्ना सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है. इस संबंध में मशरक थाने में मामला दर्ज है.