22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अदालत ने राजद विधायक, दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने दो वर्ष पहले हुई एक हत्या के मामले में राजद विधायक केदारनाथ सिंह और दो अन्य की अग्रिम जमानत की याचिका आज खारिज कर दी. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश ने यह आदेश सिंह, उनके बड़े भाई दीनानाथ सिंह और रिश्तेदार सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित […]

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने दो वर्ष पहले हुई एक हत्या के मामले में राजद विधायक केदारनाथ सिंह और दो अन्य की अग्रिम जमानत की याचिका आज खारिज कर दी. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश ने यह आदेश सिंह, उनके बड़े भाई दीनानाथ सिंह और रिश्तेदार सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित किया.

याचिकाकर्ताओं ने सारण जिले की एक निचली अदालत द्वारा गत वर्ष पारित एक आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उसने एक स्थानीय जदयू नेता कामेश्वर सिंह के सुरक्षा गार्ड मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.सिंह की सशस्त्र हमलावरों ने 17 दिसम्बर 2011 को मशरख ब्लाक पर पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान हुए झगड़े के दौरान उन तीनों के इशारे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी जिन्हें बाद में हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद किया गया.केदारनाथ सिंह बनियापुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह राजद नेता एवं महाराजगंज से सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें