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पाक्सो एक्ट में एक को सात साल का सश्रम कारावास

खगड़िया : बालकों के अपराधों से संरक्षण कानून के अंतर्गत खगड़िया व्यवहार न्यायालय ने पहली बार मात्र एक साल में त्वरित फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने शुक्रवार को एक फैसले में एक दुष्कर्मी को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मिली जानकारी […]

खगड़िया : बालकों के अपराधों से संरक्षण कानून के अंतर्गत खगड़िया व्यवहार न्यायालय ने पहली बार मात्र एक साल में त्वरित फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने शुक्रवार को एक फैसले में एक दुष्कर्मी को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 01 अगस्त 2015 को सन्हौली निवासी प्रभाकर सिंह उर्फ बंटी सिंह ने एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. जिस संबंध में पीड़िता की मां ने चित्रगुप्त नगर थाने में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

न्यायालय ने उक्त कांड में प्रभाकर सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 4 एवं भादवी की धारा 376 की धारा के अंतर्गत दोषी पाया गया तथा उक्त दोनों धारा में पर्याप्त साक्ष्य पाकर न्यायालय ने दोषी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से राजीव कुमार रमण एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगम प्रसाद केसरी ने अपना अपना पक्ष रखा

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