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अवैध इमारतों को बिजली-पानी नहीं

पटना: नगर निगम ने अवैध निर्माणाधीन भवनों में बिजली-पानी नहीं देने का निर्देश दिया है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में पेसू के जीएम को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि जिन पर निगरानी का केस चल रहा है, वहां बिजली का नया कनेक्शन नहीं दें और अगर अस्थायी बिजली काकनेक्शन दिया गया […]

पटना: नगर निगम ने अवैध निर्माणाधीन भवनों में बिजली-पानी नहीं देने का निर्देश दिया है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में पेसू के जीएम को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि जिन पर निगरानी का केस चल रहा है, वहां बिजली का नया कनेक्शन नहीं दें और अगर अस्थायी बिजली काकनेक्शन दिया गया है, तो उसे काट दें, ताकि ऐसे निर्माणाधीन भवनों पर रोक लगायी जा सके. निगम ने इसके साथ ही पानी व सीवरेज की सुविधा नहीं देने का भी निर्णय लिया है. यह जानकारी शनिवार को नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने संवाददाता सम्मेलन में दी.

. तो अखबार में छाप देंगे नाम
उन्होंने कहा कि अगर 29 नवंबर की सुनवाई में भी बिल्डर अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो उनके नाम अखबारों में छापवाये जायेंगे. इसके बाद भी वे नहीं पहुंचेंगे, तो नियमानुसार कार्रवाई होगी. नगर निगम की वेबसाइट पर अवैध भवनों की सूची है, इसे कोई भी देख सकता है. साथ ही निगरानी की कार्यकलापों की संपूर्ण जानकारी भी वेबसाइट पर रहेगी, ताकि बाद में कोई बिल्डर यह न कह सके कि उसे जानकारी नहीं मिली थी.

सुनवाई में नहीं पहुंचे 37 बिल्डर
नगर निगम निगरानी केस की सुनवाई में शुक्रवार को नूतन राजधानी अंचल के 60 बिल्डर व भवन मालिकों को सुनवाई के लिए निगरानी के समकक्ष आना था, लेकिन उनमें से 37 ऐसे बिल्डर हैं, जो सुनवाई में नहीं पहुंचे. इनमें कुछ ने अपनी बात रखने के लिए कुछ और समय मांगा है. उनको 29 नवंबर का समय दिया गया है. वहीं, 23 बिल्डर जो सुनवाई में पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात दोबारा रखने के लिए समय मांगा. इन्हें भी 23 नवंबर का समय दिया गया है.

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