पटना: अब पटना नगर निगम क्षेत्र में किसी तरह का कारोबार के लिए निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. मंगलवार को नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में ट्रेड लाइसेंस की दरों को निर्धारित कर दिया गया.
अब ट्रेड लाइसेंस के प्रस्ताव को बोर्ड के पास भेजा जायेगा. बोर्ड की सहमति मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया जायेगा. स्थायी समिति की बैठक में ट्रेड लाइसेंस का प्रस्ताव नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने पेश किया, तो समिति के सदस्यों ने कहा कि यह प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत हो चुका है और बोर्ड की सहमति के लिए इसे भेजा गया था. लेकिन, बोर्ड ने यह कहते हुए इसे लौटा दिया था कि पहले लाइसेंस की दरें तय की जाएं और उसके बाद इसका प्रस्ताव बोर्ड के पास भेजा जाये.
इसलिए समिति इसकी दरें तय करे. इसके बाद मेयर अफजल इमाम और डिप्टी मेयर रूपनारायण मेहता ने कहा कि पांच से 10 लाख तक के टर्नओवर पर एक हजार, 10 से 50 लाख तक के टर्नओवर पर दो हजार और 50 लाख से ऊपर के टर्नओवर का पांच हजार रुपये शुल्क सालाना लगेगा. बीपीएल दुकानदारों को मात्र 20 रुपये देने होंगे. इस पर मेयर सहित सभी सदस्यों ने सहमति दे दी.