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गंदगी दिखी, तो केस

पटना: हाइकोर्ट ने नगर निगम व राज्य सरकार को त्योहारों से पहले राजधानी को चकाचक बनाने का टास्क सौंपा है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने मंगलवार को सुनील कुमार एवं अन्य की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा. यदि त्योहारों के समय शहर […]

पटना: हाइकोर्ट ने नगर निगम व राज्य सरकार को त्योहारों से पहले राजधानी को चकाचक बनाने का टास्क सौंपा है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने मंगलवार को सुनील कुमार एवं अन्य की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा. यदि त्योहारों के समय शहर में गंदगी दिखी, तो सीधे अवमानना का मुकदमा चलाया जायेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

कोर्ट में नगर निगम ने हलफनामा भी दायर किया. इसमें कहा गया कि पटना की सफाई के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 लाख रुपये दिये गये हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि पैसे मिले, तो मकान से ऊंची सड़क कैसे बन गयी.

कोर्ट ने अगली सुनवाई में इस मामले में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा. निगम के वकील ने कोर्ट से कहा कि एक-दो दिनों में घर-घर से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया जायेगा. मैनपावर का रोना कोर्ट के समक्ष नहीं रोया जाये. यह देखने के लिए हम नहीं बैठे हैं. साथ ही कोर्ट ने आम लोगों को भी कचरा फेंकने पर समय का ध्यान रखने के लिए कहा.

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