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विवाहिता की हत्या मामले में पति सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा

बांका : बिहार के बांका जिला की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति सहित पांच अभियुक्तों को आजीवन करावास और और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला सत्र न्यायधीश :प्रथम: जे के सिन्हा ने बांका जिले के रजाैल थाना अंतर्गत शुभखा गांव निवासी चम्पा देवी […]

बांका : बिहार के बांका जिला की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति सहित पांच अभियुक्तों को आजीवन करावास और और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अपर जिला सत्र न्यायधीश :प्रथम: जे के सिन्हा ने बांका जिले के रजाैल थाना अंतर्गत शुभखा गांव निवासी चम्पा देवी की हत्या के मामले में उसके पति प्रमोद झा, सौतन अनीता देवी, सास पंचा देवी, देवर अनिल झा और नन्दोसी मृत्युंजय झा को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की आज सजा सुनायी.

चम्पा देवी प्रमोद झा की पहली पत्नी थी जिसे 3 नवंबर 1991 को जहर खिलाकर हत्या किए जाने के बाद उसके शव को गायब कर दिया गया था. इस मामले मे मृतका के भाई नंदलाल झा ने इन अभियुक्तों के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर पुलिस ने अधजला शव बरामद किया था.

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