पटना: अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी पड़ताल कर लें. बिना जांच किये फ्लैट की खरीदारी करना परेशानी में डाल सकता है. यह संभव है कि जिस अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, उस अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगी हो. पटना नगर निगम हाइकोर्ट के निर्देश पर 20 फुट से कम चौड़ी सड़क या गलियों में 11 मीटर से अधिक ऊंचाई के निर्माणाधीन भवनों पर रोक लगा चुका है.
वेबसाइट पर तसवीर
पटना नगर निगम ने रोक लगी निर्माणाधीन अपार्टमेंट व भवनों की तसवीर को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है. वेबसाइट पर जाकर उक्त अपार्टमेंट की तसवीर व लोकेशन को गूगल अर्थ में देखा जा सकता है.
वहीं नगर निगम कमिश्नर कुलदीप नारायण का कहना है कि यह ध्यान रखें कि जहां फ्लैट खरीद रहे हैं, उसका निर्माण 20 फुट से कम चौड़ी सड़क और 11 मीटर से ऊंचा तो नहीं है. वहीं इमारतों के निर्माण की जांच हो है. दोषी पाये जाने के बाद केस चलेगा.