पटना: पटना हाइकोर्ट ने संयुक्त सहायक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के एकल पीठ ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में सामान्य अध्ययन के चार सवालों को हटा कर तीन महीने के भीतर दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है.
साथ ही न्यायाधीश ने छह महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 27 जनवरी, 2013 को ली गयी मुख्य परीक्षा का नौ दिन बाद छह फरवरी, 2013 को परिणाम घोषित किया था. कोर्ट ने पांच अप्रैल को धनंजय कुमार एवं अन्य असफल परीक्षार्थियों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था. राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने आठ जून, 2010 को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायकों के 3285 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.
पीटी का भी दो बार निकला था रिजल्ट
पटना: सचिवालय सहायक समेत विभिन्न संवर्गो के 3285 पदों के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा का मामला भी कोर्ट में गया था. कोर्ट के आदेश पर ही पीटी का दोबारा संशोधित रिजल्ट प्रकाशित हुआ. पीटी का पहला रिजल्ट 12 अप्रैल, 2012 को निकला. इसमें 16497 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए. लेकिन, रिजल्ट पर विवाद के कारण यह मामला हाइकोर्ट में पहुंच गया. हाइकोर्ट के निर्देश पर पीटी की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनमरूल्यांकन हुआ. इसके बाद संशोधित रिजल्ट निकला,, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या 16,497 से बढ़ कर 28,289 हो गयी. इसके बाद मुख्य परीक्षा हुई. इस तरह 18 दिसंबर, 2011 को पीटी होने के 20 माह बाद तक यह मामला अब तक चला आ रहा है.