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बिहार में लगी लोक अदालत: एक दिन में निबटाये गये 60 लाख विवाद

पटना: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राज्यभर में आयोजित लोक अदालतों में एक ही दिन में 60 लाख विवादों का निबटारा कर दिया गया. इनमें अधिकतर ऐसे मामले शामिल हैं जो अभी तक अदालतों की चौखट तक नहीं पहुंचे थे और जिसे न्यायाधीश ने अदालत में पहुंचने से पहले ही निबटा दिया. राज्य विधिक […]

पटना: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राज्यभर में आयोजित लोक अदालतों में एक ही दिन में 60 लाख विवादों का निबटारा कर दिया गया. इनमें अधिकतर ऐसे मामले शामिल हैं जो अभी तक अदालतों की चौखट तक नहीं पहुंचे थे और जिसे न्यायाधीश ने अदालत में पहुंचने से पहले ही निबटा दिया.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य की विभिन्न जिला व अनुमंडल अदालतों में चल रही सुनवाई का जायजा लिया. उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहां चल रही सुनवाई की जानकारी दी.

बिजली, बैंक लोन, लोन रिकवरी, फस्र्ट अपील, एनआइ एक्ट व ट्रैफिक से संबंधित मामलों की ऑन स्पॉट सुनवाई कर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया. पटना हाइकोर्ट से इस लोक अदालत के लिए कुल 668 मामलों का चयन किया गया था जिसमें 288 का निबटारा कर दिया. इनमें करीब दो सौ मामले न्यायालय की अवमानना के थे. जबकि निचली अदालतों में लंबित करीब बीस हजार मुकदमों की लोक अदालत में सुनवाई की गयी है. सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह सुनवाई देर शाम आठ बजे तक जारी रही.

पटना में 8.90 लाख मामलों की सुनवाई : पटना. देश भर की तमाम अदालतों में शनिवार को एक साथ द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी गयी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत में पटना न्यायिक क्षेत्र अंतर्गत कुल 09.28 लाख मामले रखे गये थे, जिनमें 08.90 लाख मामलों की सुनवाई हुई. आपसी सहमति के आधार पर 10.89 करोड़ रुपये का समझौता किया गया.

पटना व्यवहार न्यायालय में निबटे 20 हजार मामले

पटना व्यवहार न्यायालय में 35 न्यायिक पीठों का गठन कर कुल 20 हजार दीवानी व फौजदारी मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें विशेष कर दाखिल-खारिज वाद, बिहार भूमि निराकरण अधिनियम से संबंधित वाद, सीमांकन वाद, नीलाम पत्र वाद, मनरेगा से संबंधित वाद, ग्राम कचहरी में लंबित वाद, बैंक व इंश्योरेंस से संबंधित वाद, दावा से संबंधित वाद एवं भूमि विवाद से संबंधित धारा 144/145 के तहत सुनवाई की गयी. अदालत सुबह दस बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक चली. लोक अदालत की वजह से नियमित न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकी. सभी न्यायिक पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यस्त रहे. इसकी वजह से जमानत के 100 आवेदनों पर आज सुनवाई नहीं हो सकी.

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